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अंबेडकर DBT वाउचर योजना को मंजूरी...आरक्षित वर्गों के कॉलेज छात्रों को आवासीय सुविधा के लिए मिलेंगे वाउचर

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Published : May 23, 2021, 9:26 PM IST

राजस्थान के विभिन्न आरक्षित वर्गों के कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को राज्य सरकार अपने घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहने के लिए आवासीय सुविधा के लिए वाउचर उपलब्ध करवाएगी. इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

Ambedkar DBT voucher scheme approved in Rajasthan
अंबेडकर DBT वाउचर योजना

जयपुर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रस्ताव के अनुसार गत परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले कुल 5 हजार छात्रों को मेरिट के आधार पर वर्ष में 10 माह के लिए डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे. योजना के तहत लाभार्थी छात्रों को संभागीय मुख्यालयों पर आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 7 हजार रूपए प्रतिमाह तथा अन्य जिला मुख्यालयों के लिए 5 हजार रूपए प्रतिमाह देय होंगे.

राज्य बजट 2021-22 में की गई घोषणा के क्रम में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 में ही प्रारंभ हो जाएगी. राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र ही योजना के लिए पात्र होंगे.

पढ़ें- इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध से जुड़ा रहा है अलवर का इतिहास, आर्थिक मदद और हथियार कराए थे मुहैया...रियासत के सैनिकों ने भी लिया था हिस्सा

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से संचालित छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर रहे विद्यार्थी योजना के पात्र नहीं होंगे. मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से अपने परिवार से दूर रहकर स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को लाभ होगा.

जयपुर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रस्ताव के अनुसार गत परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले कुल 5 हजार छात्रों को मेरिट के आधार पर वर्ष में 10 माह के लिए डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे. योजना के तहत लाभार्थी छात्रों को संभागीय मुख्यालयों पर आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 7 हजार रूपए प्रतिमाह तथा अन्य जिला मुख्यालयों के लिए 5 हजार रूपए प्रतिमाह देय होंगे.

राज्य बजट 2021-22 में की गई घोषणा के क्रम में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 में ही प्रारंभ हो जाएगी. राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र ही योजना के लिए पात्र होंगे.

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