जयपुर. अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-6 महानगर प्रथम ने अलवर के एक खेत में काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत के मामले में जयपुर डिस्कॉम को दोषी मानते हुए 11 लाख 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने दावा पेश करने की तिथि से हर्जाना राशि पर 6 फीसदी ब्याज अदा करने को भी कहा है.
अदालत ने यह आदेश दीपा देवी व अन्य के दावे पर दिए. दावे में कहा गया कि रतिराम मीणा कठूमर के बैरका गांव स्थित अपने खेत में 26 जनवरी, 2018 को पानी दे रहा था. खेत में जयपुर डिस्कॉम ने जमीन पर डीपी लगा रखी थी. जिससे अचानक करंट फैलने से रतिराम को करंट लग गया और वह गंभीर रूप से झुलस गया. परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
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घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के तहत पेश दावे में कहा गया कि जमीन पर डीपी रखने के लिए जयपुर डिस्कॉम सीधे तौर पर जिम्मेदार है. इसके अलावा यदि डिस्कॉम समय पर डीपी (Farmer got electric shock in Alwar) की जांच कर तारों की खामियों को सही कर देता, तो दुर्घटना नहीं होती. मृतक 26 साल का नौजवान था. ऐसे में दावाकर्ता की विधवा और उसके दो बच्चों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है. ऐसे में डिस्कॉम पर हर्जाना लगाया जाए. मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने डिस्कॉम को दुर्घटना का दोषी मानकर हर्जाना लगाया है.