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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब तीन जिलों में होगी ALO परीक्षा - जयपुर न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आरपीएससी कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती-2019 की परीक्षा जयपुर, जोधपुर और अजमेर में आयोजित करेगा. अदालती आदेश की पालना में आरपीएससी सचिव ने पेश होकर इस संबंध में अपना शपथ पत्र पेश किया. इस पर अदालत ने याचिकाओं को निस्तारण करते हुए कहा कि आयोग चाहे तो परीक्षा को री-शेड्यूल कर सकता है.

Junior Law Officer Recruitment, जयपुर न्यूज
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब एएलओ तीन जिलों में होगी परीक्षा
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Published : Dec 19, 2019, 9:56 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आरपीएससी कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती-2019 की परीक्षा जयपुर, जोधपुर और अजमेर में आयोजित करेगा. अदालती आदेश की पालना में आरपीएससी सचिव ने पेश होकर इस संबंध में अपना शपथ पत्र पेश किया. इस पर अदालत ने याचिकाओं को निस्तारण करते हुए कहा कि आयोग चाहे तो परीक्षा को री-शेड्यूल कर सकता है. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश आनंद शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब एएलओ तीन जिलों में होगी परीक्षा

सुनवाई के दौरान आरपीएससी सचिव रेणु जयपाल अदालत में पेश हुई. उनकी ओर से शपथ पत्र पेश कर बताया गया कि पूर्व में परीक्षा के लिए केवल अजमेर जिले में 87 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे. वहीं अब अजमेर के साथ ही जयपुर और जोधपुर में भी परीक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रक्रिया चल रही है. उनकी ओर से कहा गया कि परीक्षा के लिए करीब 31 हजार आवेदन आए हैं. सचिव के शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है.

पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्तों को आजीवन कारावास

याचिकाओं में कहा गया कि आरपीएससी ने कनिष्ठ विधि अधिकारी के 156 पदों पर भर्ती निकाली है. जिसकी लिखित परीक्षा 26 और 27 दिसंबर को तय की है. इसमें करीब 30 हजार अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना है. इसके बावजूद आयोग ने सिर्फ अजमेर जिले में ही परीक्षा केन्द्र बनाए हैं. जबकि हाईकोर्ट एपीपी भर्ती के मामले में एक दिसंबर 2011 को आदेश दे चुका है कि दस हजार से अधिक अभ्यर्थी होने पर एक से अधिक जिलों में परीक्षा केन्द्र बनाए जाने चाहिए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आरपीएससी कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती-2019 की परीक्षा जयपुर, जोधपुर और अजमेर में आयोजित करेगा. अदालती आदेश की पालना में आरपीएससी सचिव ने पेश होकर इस संबंध में अपना शपथ पत्र पेश किया. इस पर अदालत ने याचिकाओं को निस्तारण करते हुए कहा कि आयोग चाहे तो परीक्षा को री-शेड्यूल कर सकता है. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश आनंद शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब एएलओ तीन जिलों में होगी परीक्षा

सुनवाई के दौरान आरपीएससी सचिव रेणु जयपाल अदालत में पेश हुई. उनकी ओर से शपथ पत्र पेश कर बताया गया कि पूर्व में परीक्षा के लिए केवल अजमेर जिले में 87 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे. वहीं अब अजमेर के साथ ही जयपुर और जोधपुर में भी परीक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रक्रिया चल रही है. उनकी ओर से कहा गया कि परीक्षा के लिए करीब 31 हजार आवेदन आए हैं. सचिव के शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है.

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याचिकाओं में कहा गया कि आरपीएससी ने कनिष्ठ विधि अधिकारी के 156 पदों पर भर्ती निकाली है. जिसकी लिखित परीक्षा 26 और 27 दिसंबर को तय की है. इसमें करीब 30 हजार अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना है. इसके बावजूद आयोग ने सिर्फ अजमेर जिले में ही परीक्षा केन्द्र बनाए हैं. जबकि हाईकोर्ट एपीपी भर्ती के मामले में एक दिसंबर 2011 को आदेश दे चुका है कि दस हजार से अधिक अभ्यर्थी होने पर एक से अधिक जिलों में परीक्षा केन्द्र बनाए जाने चाहिए.

Intro:बाईट- RPSC के वकील MF बेग


जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आरपीएससी कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती-2019 की परीक्षा जयपुर, जोधपुर और अजमेर में आयोजित करेगा। अदालती आदेश की पालना में आरपीएससी सचिव ने पेश होकर इस संबंध में अपना शपथ पत्र पेश किया। इस पर अदालत ने याचिकाओं को निस्तारण करते हुए कहा कि आयोग चाहे तो परीक्षा को री-शेड्यूल कर सकता है। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश आनंद शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:सुनवाई के दौरान आरपीएससी सचिव रेणु जयपाल अदालत में पेश हुई। उनकी ओर से शपथ पत्र पेश कर बताया गया कि पूर्व में परीक्षा के लिए केवल अजमेर जिले में 87 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे। वहीं अब अजमेर के साथ ही जयपुर और जोधपुर में भी परीक्षा केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। उनकी ओर से कहा गया कि परीक्षा के लिए करीब 31 हजार आवेदन आए हैं। सचिव के शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। याचिकाओं में कहा गया कि आरपीएससी ने कनिष्ठ विधि अधिकारी के 156 पदों पर भर्ती निकाली है। जिसकी लिखित परीक्षा 26 और 27 दिसंबर को तय की है। इसमें करीब 30 हजार अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना है। इसके बावजूद आयोग ने सिर्फ अजमेर जिले में ही परीक्षा केन्द्र बनाए हैं। जबकि हाईकोर्ट एपीपी भर्ती के मामले में एक दिसंबर 2011 को आदेश दे चुका है कि दस हजार से अधिक अभ्यर्थी होने पर एक से अधिक जिलों में परीक्षा केन्द्र बनाए जाने चाहिए।Conclusion:
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