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कांस्टेबल भर्ती-2018 प्रकरण: हाईकोर्ट के दखल के बाद एसओजी ने दर्ज की FIR

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Published : Mar 4, 2021, 6:14 PM IST

बारां और बूंदी जिले की कांस्टेबल भर्ती-2018 की ओएमआर शीट में कांट-छांट के मामले में हाईकोर्ट के दखल के बाद एसओजी ने मामले में एफआईआर दर्ज की है. वहीं, डीजीपी ऑफिस ने भी मामले में तीन पुलिस अधिकारियों का रिव्यू बोर्ड गठित कर भर्ती से बाहर हुए दस अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है.

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कांस्टेबल भर्ती-2018 प्रकरण...

जयपुर. बारां और बूंदी जिले की कांस्टेबल भर्ती-2018 की ओएमआर शीट में कांट-छांट के मामले में हाईकोर्ट के दखल के बाद एसओजी ने मामले में एफआईआर दर्ज की है. वहीं, डीजीपी ऑफिस ने भी मामले में तीन पुलिस अधिकारियों का रिव्यू बोर्ड गठित कर भर्ती से बाहर हुए दस अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है. एडीजी भर्ती विनिता ठाकुर की ओर से शपथ पत्र पेश कर हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी है.

हाईकोर्ट के दखल के बाद एसओजी ने दर्ज की FIR...

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने कांस्टेबल भर्ती में भाग लिया था. आरटीआई की जानकारी में पता चला कि भर्ती की लिखित परीक्षा की ओएमआर शीट में कांट-छांट की गई. याचिकाकर्ता की ओर से भरे करीब 6 जवाबों को मिटा दिया गया और उसके स्थान पर गलत उत्तर के जवाब भर दिए. इसलिए मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए. इस पर अदालत ने पूर्व में आदेश जारी कर मूल ओएमआर शीट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे. वहीं, अब पुलिस की ओर से शपथ पत्र पेश कर मामले में गडबडी की जानकारी दी गई.

जयपुर. बारां और बूंदी जिले की कांस्टेबल भर्ती-2018 की ओएमआर शीट में कांट-छांट के मामले में हाईकोर्ट के दखल के बाद एसओजी ने मामले में एफआईआर दर्ज की है. वहीं, डीजीपी ऑफिस ने भी मामले में तीन पुलिस अधिकारियों का रिव्यू बोर्ड गठित कर भर्ती से बाहर हुए दस अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है. एडीजी भर्ती विनिता ठाकुर की ओर से शपथ पत्र पेश कर हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी है.

हाईकोर्ट के दखल के बाद एसओजी ने दर्ज की FIR...

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने कांस्टेबल भर्ती में भाग लिया था. आरटीआई की जानकारी में पता चला कि भर्ती की लिखित परीक्षा की ओएमआर शीट में कांट-छांट की गई. याचिकाकर्ता की ओर से भरे करीब 6 जवाबों को मिटा दिया गया और उसके स्थान पर गलत उत्तर के जवाब भर दिए. इसलिए मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए. इस पर अदालत ने पूर्व में आदेश जारी कर मूल ओएमआर शीट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे. वहीं, अब पुलिस की ओर से शपथ पत्र पेश कर मामले में गडबडी की जानकारी दी गई.

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