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जयपुर: एपिडेमिक अध्यादेश पास होने के बाद मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई - covid 19 news

देश में फैले कोरोना वायरस को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एपिडेमिक अध्यादेश पास किया है. जिसके तहत मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही दुकानदारों को भी पांबद किया है कि बिना मास्क लगाए हुए लोगों को सामान नहीं दें.

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मास्क नहीं लगाने पर होगी कार्रवाई
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Published : May 8, 2020, 8:56 PM IST

जयपुर. वैश्विक महामारी कोरोना काल में राजस्थान सरकार की ओर से एपिडेमिक अध्यादेश पास किया गया है. जिसके तहत मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है. अध्यादेश पास होने के बाद राजस्थान पुलिस की ओर से तमाम दुकानदारों को इस बात को लेकर पाबंद किया गया है कि वह और उनके दुकान पर काम करने वाला तमाम स्टाफ मास्क लगाए. इसके साथ ही उसी व्यक्ति को सामान बेचा जाए जो मास्क लगाकर सामान खरीदने आए. यदि इस चीज की अवहेलना की गई तो पुलिस की ओर से कानूनी कार्रवाई करते हुए दुकानदार को गिरफ्तार किया जाएगा.

मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई

एडीजी क्राइम बीएल सोनी ने बताया की राजस्थान सरकार की ओर से एपिडेमिक अध्यादेश पास किया गया है. जिसके तहत सभी लोगों को मास्क लगाना आवश्यक है. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना और सार्वजनिक स्थान पर थूकने की पाबंदी है. यदि कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है या फिर सार्वजनिक स्थान पर थूकता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया जाएगा.

पढ़ें- स्पेशल: राजस्थान के चक्रव्यूह में उलझा 'कोरोना', रिकवरी रेट में सबको पछाड़ बना सिरमौर

इसके साथ ही यदि कोई दुकानदार बिना मास्क लगाए समान बेचता है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को समान बेचता है जिसमें मास्क नहीं लगा रखा है तो पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए दुकानदार और सामान खरीदने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा और साथ ही जेल में डाला जाएगा.

अध्यादेश पास होने के बाद राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है. अब तक ऐसे दर्जनों दुकानदारों से जुर्माना वसूल कर उन्हें पाबंद किया जा चुका है जो अध्यादेश की अवहेलना करते हुए पाए गए.

जयपुर. वैश्विक महामारी कोरोना काल में राजस्थान सरकार की ओर से एपिडेमिक अध्यादेश पास किया गया है. जिसके तहत मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है. अध्यादेश पास होने के बाद राजस्थान पुलिस की ओर से तमाम दुकानदारों को इस बात को लेकर पाबंद किया गया है कि वह और उनके दुकान पर काम करने वाला तमाम स्टाफ मास्क लगाए. इसके साथ ही उसी व्यक्ति को सामान बेचा जाए जो मास्क लगाकर सामान खरीदने आए. यदि इस चीज की अवहेलना की गई तो पुलिस की ओर से कानूनी कार्रवाई करते हुए दुकानदार को गिरफ्तार किया जाएगा.

मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई

एडीजी क्राइम बीएल सोनी ने बताया की राजस्थान सरकार की ओर से एपिडेमिक अध्यादेश पास किया गया है. जिसके तहत सभी लोगों को मास्क लगाना आवश्यक है. इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना और सार्वजनिक स्थान पर थूकने की पाबंदी है. यदि कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करता है या फिर सार्वजनिक स्थान पर थूकता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया जाएगा.

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इसके साथ ही यदि कोई दुकानदार बिना मास्क लगाए समान बेचता है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को समान बेचता है जिसमें मास्क नहीं लगा रखा है तो पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए दुकानदार और सामान खरीदने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा और साथ ही जेल में डाला जाएगा.

अध्यादेश पास होने के बाद राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है. अब तक ऐसे दर्जनों दुकानदारों से जुर्माना वसूल कर उन्हें पाबंद किया जा चुका है जो अध्यादेश की अवहेलना करते हुए पाए गए.

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