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जयपुर: बाट-माप में अनियमितता और सत्यापन नहीं कराने से ज्वेलर्स पर हुई कार्रवाई - ज्वैलर्स के विरुद्ध कार्रवाई

जयपुर में 'सैटरडे गवर्नेंस' के तहत सोने चांदी के आभूषण का व्यापार करने वाले व्यापारियों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया. जिसमें जैसे तौलने की मशीन, बाट -माप में अनियमितता और सत्यापन नहीं करा पाए जाने पर ज्वैलर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई. फर्म की तौल मशीन के डिस्प्ले इंडिकेटर पर 50 ग्राम के सत्यापित बाट से जांच करने पर 50 ग्राम की जगह 1 ग्राम डिस्प्ले करना मिला, जिस कारण से वेइंग मशीन को जब्त किया गया.

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ज्वेलर्स पर हुई कार्रवाई
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Published : Mar 15, 2021, 9:34 AM IST

जयपुर. शहर में "सैटरडे गवर्नेंस" के तहत शनिवार को सोने चांदी के आभूषण का व्यापार करने वाले व्यापारियों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया. विधिक माप विज्ञान टीम की ओर से किए गए इस निरीक्षण में तौलने की मशीन, बाट-माप में अनियमितता और सत्यापन नहीं करा पाए जाने पर पीसी ज्वैलर्स, विजय प्रकाश खण्डा का सर्राफा एन्ड कंपनी के साथ ही जेकेजे एन्ड संस ज्वैलर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई.

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान रामबाग चौराहा स्थित पीसी ज्वैलर्स सोना और चांदी के वजन को तोलने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मशीन का सत्यापन प्रमाण पत्र की वैधता तिथि समाप्त होना मिला. वहीं फर्म की तौल मशीन के डिस्प्ले इंडिकेटर पर 50 ग्राम के सत्यापित बाट से जांच करने पर 50 ग्राम की जगह 1 ग्राम डिस्प्ले करना मिला, जिस कारण से वेइंग मशीन को जब्त किया गया.

यह भी पढ़ें: 15 मार्च : नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर टुकड़ी का गठन, आजादी के बाद पहला 'भारत बंद'

इसी प्रकार किशनपोल बाजार, जयपुर में विजय प्रकाश खण्डाका सर्राफा एन्ड कंपनी में एक वेइंग मशीन और जेकेजे एन्ड संस ज्वैलर्स, टोंक रोड़ पर चार वेइंग मशीन असत्यापित पाए जाने पर जब्त की गई. जैन ने बताया कि संबंधित आभूषण व्यापारियों को नोटिस जारी कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और नियमानुसार पेनल्टी भी लगाई जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जांच कार्रवाई के दौरान सर्राफा बाजार के पदाधिकारियों को नियमों के बारे में बताया गया और सत्यापन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गयी.

गौरतलब है कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम की धारा 24 और विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम के अंतर्गत व्यापारी की जिम्मेदारी होती है कि वह नियमानुसार नियत समयावधि में उसके की ओर से प्रयोग में ली जाने वाली तोलने की मशीनों, बाट और माप का सत्यापन नियमित रूप से करवाएं.

जयपुर. शहर में "सैटरडे गवर्नेंस" के तहत शनिवार को सोने चांदी के आभूषण का व्यापार करने वाले व्यापारियों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया. विधिक माप विज्ञान टीम की ओर से किए गए इस निरीक्षण में तौलने की मशीन, बाट-माप में अनियमितता और सत्यापन नहीं करा पाए जाने पर पीसी ज्वैलर्स, विजय प्रकाश खण्डा का सर्राफा एन्ड कंपनी के साथ ही जेकेजे एन्ड संस ज्वैलर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई.

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान रामबाग चौराहा स्थित पीसी ज्वैलर्स सोना और चांदी के वजन को तोलने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मशीन का सत्यापन प्रमाण पत्र की वैधता तिथि समाप्त होना मिला. वहीं फर्म की तौल मशीन के डिस्प्ले इंडिकेटर पर 50 ग्राम के सत्यापित बाट से जांच करने पर 50 ग्राम की जगह 1 ग्राम डिस्प्ले करना मिला, जिस कारण से वेइंग मशीन को जब्त किया गया.

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इसी प्रकार किशनपोल बाजार, जयपुर में विजय प्रकाश खण्डाका सर्राफा एन्ड कंपनी में एक वेइंग मशीन और जेकेजे एन्ड संस ज्वैलर्स, टोंक रोड़ पर चार वेइंग मशीन असत्यापित पाए जाने पर जब्त की गई. जैन ने बताया कि संबंधित आभूषण व्यापारियों को नोटिस जारी कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और नियमानुसार पेनल्टी भी लगाई जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जांच कार्रवाई के दौरान सर्राफा बाजार के पदाधिकारियों को नियमों के बारे में बताया गया और सत्यापन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गयी.

गौरतलब है कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम की धारा 24 और विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम के अंतर्गत व्यापारी की जिम्मेदारी होती है कि वह नियमानुसार नियत समयावधि में उसके की ओर से प्रयोग में ली जाने वाली तोलने की मशीनों, बाट और माप का सत्यापन नियमित रूप से करवाएं.

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