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मिलावटखोरों पर कार्रवाई, धौलपुर के दो प्रतिष्ठानों पर एक-एक लाख का जुर्माना

जयपुर में मिलावटखोरों की धड़-पकड़ मंगलवार को भी जारी रही. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूर्व राजीव पांडे ने धौलपुर के 2 प्रतिष्ठानों पर मिलावटी मावे के मामले में एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

मिलावटखोरों पर कार्रवाई
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Published : Jul 24, 2019, 3:44 AM IST

जयपुर. राजधानी में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूर्व राजीव पांडे की ओर से मिलावटखोरों की धड़-पकड़ मंगलवार को भी जारी रही. जिसमें धौलपुर के 2 प्रतिष्ठानों पर मिलावटी मावे के मामले में एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. बता दें कि सोमवार को भी जयपुर के 2 प्रतिष्ठानों पर मिलावटी पनीर के मामले में कार्रवाई कर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था .

मिलावटखोरों पर कार्रवाई

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूर्व राजीव पांडे ने बताया कि धौलपुर से आगरा रोड से उदयपुर जा रही बस में मिलावटी मावा ले जाने का शक हुआ. शक के चलते खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से मोती डूंगरी थाने के बाहर बस को रोक कर जांच की गई. उन्होंने बताया कि इस बस में विभिन्न निर्माताओं के विभिन्न ब्रांड के नाम से 30-30 किलो की पैकिंग में मावा पैक्ड था. इस मावे को धौलपुर से उदयपुर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था .

उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा की ओर से मावा में मिलावट का शक होने पर अमित फूड प्रोडक्ट वाटर वर्क्स रोड, मांग टोल रोड ,मनिया-धौलपुर और डीएस मावा भंडार ग्राम जलालपुर, जिला धौलपुर से विक्रय के लिए ले जाए जा रहे मावे का सैंपल लिया गया. दोनों ही सैंपल जांच में सबस्टैंडर्ड पाए गए.

इस मामले को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर में पेश किया गया . इस पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूर्व राजीव पांडे ने सुनवाई की और दोनों ही प्रतिष्ठानों को सब्सटेंडर्ड मावा विक्रय करने का दोषी पाया. राजीव पांडे ने इसे आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ बताया और जनहित में इस प्रकार के मिलावटखोरों पर रोक लगाने के लिए दोनों ही प्रतिष्ठानों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया.

साथ ही उन्होंने भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करने की हिदायत भी दी. राजीव पांडे ने बताया कि मिलावटखोरों पर इस प्रकार की कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

जयपुर. राजधानी में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूर्व राजीव पांडे की ओर से मिलावटखोरों की धड़-पकड़ मंगलवार को भी जारी रही. जिसमें धौलपुर के 2 प्रतिष्ठानों पर मिलावटी मावे के मामले में एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. बता दें कि सोमवार को भी जयपुर के 2 प्रतिष्ठानों पर मिलावटी पनीर के मामले में कार्रवाई कर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था .

मिलावटखोरों पर कार्रवाई

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूर्व राजीव पांडे ने बताया कि धौलपुर से आगरा रोड से उदयपुर जा रही बस में मिलावटी मावा ले जाने का शक हुआ. शक के चलते खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से मोती डूंगरी थाने के बाहर बस को रोक कर जांच की गई. उन्होंने बताया कि इस बस में विभिन्न निर्माताओं के विभिन्न ब्रांड के नाम से 30-30 किलो की पैकिंग में मावा पैक्ड था. इस मावे को धौलपुर से उदयपुर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था .

उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा की ओर से मावा में मिलावट का शक होने पर अमित फूड प्रोडक्ट वाटर वर्क्स रोड, मांग टोल रोड ,मनिया-धौलपुर और डीएस मावा भंडार ग्राम जलालपुर, जिला धौलपुर से विक्रय के लिए ले जाए जा रहे मावे का सैंपल लिया गया. दोनों ही सैंपल जांच में सबस्टैंडर्ड पाए गए.

इस मामले को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर में पेश किया गया . इस पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूर्व राजीव पांडे ने सुनवाई की और दोनों ही प्रतिष्ठानों को सब्सटेंडर्ड मावा विक्रय करने का दोषी पाया. राजीव पांडे ने इसे आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ बताया और जनहित में इस प्रकार के मिलावटखोरों पर रोक लगाने के लिए दोनों ही प्रतिष्ठानों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया.

साथ ही उन्होंने भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करने की हिदायत भी दी. राजीव पांडे ने बताया कि मिलावटखोरों पर इस प्रकार की कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Intro:जयपुर। जयपुर में मिलावटखोरो पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूर्व राजीव पांडे ने धौलपुर के 2 प्रतिष्ठानों पर मिलावटी मावे के मामले में एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि सोमवार को भी जयपुर के 2 प्रतिष्ठानों पर मिलावटी पनीर के मामले में कार्रवाई एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।


Body:अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूर्व राजीव पांडे ने बताया कि धौलपुर से आगरा रोड से होते हुए उदयपुर जा रही बस में मिलावटी मावा ले जाने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मोती डूंगरी थाने के बाहर बस को रुकवाया। बस में अलग-अलग निर्माताओं के विभिन्न ब्रांड के नाम से 30- 30 किलो की पैकिंग में मावा टोकरियो थैली से पैक किया हुआ था। इस मावे को धौलपुर से उदयपुर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। यह मावा अमित फूड प्रोडक्ट वाटर वर्क्स रोड मांग टोल रोड मनिया धौलपुर और डीएस मावा भंडार गांव जलालपुर जिला धौलपुर से ले जाया जा रहा था और यह आमजन को बेचा जाना था। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को शक होने पर मावे का सैंपल लिया गया और दोनों ही सैंपल जांच में सबस्टैंडर्ड पाए गए।


Conclusion:यह मामला अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर में पेश किया गया। इस मामले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूर्व राजीव पांडे ने सुनवाई की और दोनों ही प्रतिष्ठानों को सब्सटेंडर्ड मावा विक्रय करने का दोषी पाया। राजीव पांडे ने इसे आमजन की सेहत के साथ खिलवाड़ बताया और जनहित में इस प्रकार के मिलावटखोरों पर रोक लगाने के लिए दोनों ही प्रतिष्ठानों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया। उन्होंने भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करने की हिदायत भी दी। राजीव पांडे ने बताया कि मिलावटखोरो पर इस प्रकार की कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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