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नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियुक्त को तीन साल की सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्त पर अर्थदण्ड भी लगाया है.

नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियुक्त को सजा
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Published : Oct 1, 2019, 10:48 PM IST

जयपुर. पॉक्सों मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त नौशाद को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि झोटवाड़ा थाना इलाका निवासी आठ वर्षीय पीड़िता 20 मई 2014 को अंडे की दुकान पर गई थी. दुकान संचालक अभियुक्त पीड़िता को अपने साथ दुकान के सामने स्थित अपने घर ले गया.

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अपने घर ले जाने के बाद अभियुक्त ने उसके साथ अश्लील हरकत की. जिसके चलते पीड़िता वहां से भागकर घर आ गई और अपनी मां को घटना की जानकारी दी. वहीं पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सों मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त नौशाद को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि झोटवाड़ा थाना इलाका निवासी आठ वर्षीय पीड़िता 20 मई 2014 को अंडे की दुकान पर गई थी. दुकान संचालक अभियुक्त पीड़िता को अपने साथ दुकान के सामने स्थित अपने घर ले गया.

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अपने घर ले जाने के बाद अभियुक्त ने उसके साथ अश्लील हरकत की. जिसके चलते पीड़िता वहां से भागकर घर आ गई और अपनी मां को घटना की जानकारी दी. वहीं पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। पॉक्सों मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग से छेडछाड करने वाले अभियुक्त नौशाद को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि झोटवाडा थाना इलाका निवासी आठ वर्षीय पीडिता 20 मई 2014 को अंडे की दुकान पर गई थी। दुकान संचालक अभियुक्त पीडिता को अपने साथ दुकान के सामने स्थित अपने घर ले गया। यहां अभियुक्त ने उसके साथ अश्लील हरकत की। जिसके चलते पीडिता वहां से भागकर घर आ गई और अपनी मां को घटना की जानकारी दी। वहीं पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। Conclusion:
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