ETV Bharat / city

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त को सजा - exploiting of women

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर कई सालों तक शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त मोहम्मद जिशान को दस साल की सजा सुनाई है.

ten years in prison by special court, अभियुक्त को दस साल सजा
शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त को सजा
author img

By

Published : Feb 4, 2021, 11:10 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर कई सालों तक शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त मोहम्मद जिशान को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त और पीडिता दिल्ली स्थित एक ही कंपनी में काम करते थे. जहां अभियुक्त और पीड़िता के संबंध स्थापित हो गए. पीडिता के पति को इसकी जानकारी मिलने पर उसने तलाक ले लिया. इसके बाद अभियुक्त और पीड़िता आदर्श नगर थाना इलाके में आकर रहने लग गए. जहां अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर तीन साल तक पीड़िता का शारीरिक शोषण किया.

पढ़ें: गवाहों को सुरक्षा देने की क्या है नीति, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

पीड़िता ने जब शादी करने का दबाव डाला को अभियुक्त ने शादी से इनकार कर दिया. इस पर पीडिता ने वर्ष 2018 में आदर्श नगर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

भारी मात्रा में सोना तस्करी भी आतंकी घटना के समान : HC

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि भारी मात्रा में सोना तस्करी भी आतंकी घटना के समान है. ऐसे में सीमा शुल्क के साथ ही एनआईए विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में एनआईए में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश आरोपी मोहम्मद असलम की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि आरोपी प्रथमदृष्टया तस्करी में शामिल है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मामले में एनआईए ने बिना आधार मामला दर्ज किया हो.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर कई सालों तक शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त मोहम्मद जिशान को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त और पीडिता दिल्ली स्थित एक ही कंपनी में काम करते थे. जहां अभियुक्त और पीड़िता के संबंध स्थापित हो गए. पीडिता के पति को इसकी जानकारी मिलने पर उसने तलाक ले लिया. इसके बाद अभियुक्त और पीड़िता आदर्श नगर थाना इलाके में आकर रहने लग गए. जहां अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर तीन साल तक पीड़िता का शारीरिक शोषण किया.

पढ़ें: गवाहों को सुरक्षा देने की क्या है नीति, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

पीड़िता ने जब शादी करने का दबाव डाला को अभियुक्त ने शादी से इनकार कर दिया. इस पर पीडिता ने वर्ष 2018 में आदर्श नगर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

भारी मात्रा में सोना तस्करी भी आतंकी घटना के समान : HC

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि भारी मात्रा में सोना तस्करी भी आतंकी घटना के समान है. ऐसे में सीमा शुल्क के साथ ही एनआईए विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में एनआईए में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश आरोपी मोहम्मद असलम की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि आरोपी प्रथमदृष्टया तस्करी में शामिल है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मामले में एनआईए ने बिना आधार मामला दर्ज किया हो.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.