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टेंडर के बदले रिश्वत लेने वाले अभियुक्त को सजा...10 लाख जुर्माना भी लगाया

अदालत ने अभियुक्त पर दस लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जबकि अदालत ने एक अन्य को बरी कर दिया गया है.

Court verdict on corrupt Jaipur,  Bribery case in lieu of tender, Bribed in lieu of tender, now punished
टेंडर के बदले रिश्वत
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Published : Feb 6, 2021, 10:30 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने निर्माण ठेका देने की एवज में रिश्वत लेने वाले खान एवं खनिज निगम लिमिटेड के तत्कालीन उप प्रबंधक धनसी राम अग्रवाल को तीन साल की सजा सुनाई है.

इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जबकि अदालत ने एक अन्य को बरी कर दिया गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि सत्यप्रकाण ने 5 जनवरी 2007 को एसीबी में शिकायत दी थी कि नागौर में निर्माण ठेका देने की एवज में अभियुक्त उससे एक लाख बीस हजार रुपए मांग रहा है.

पढ़ें- राजस्थान की नई आबकारी नीति : हर दुकान का होगा अलग ऑनलाइन ऑक्शन, रेवन्यू बढ़ाने के लिए किया नया प्रयोग

सत्यापन के बाद 6 जनवरी को परिवादी 25 हजार रुपए लेकर अभियुक्त के घर गया. जहां एसीबी ने अभियुक्त को रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने निर्माण ठेका देने की एवज में रिश्वत लेने वाले खान एवं खनिज निगम लिमिटेड के तत्कालीन उप प्रबंधक धनसी राम अग्रवाल को तीन साल की सजा सुनाई है.

इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जबकि अदालत ने एक अन्य को बरी कर दिया गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि सत्यप्रकाण ने 5 जनवरी 2007 को एसीबी में शिकायत दी थी कि नागौर में निर्माण ठेका देने की एवज में अभियुक्त उससे एक लाख बीस हजार रुपए मांग रहा है.

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सत्यापन के बाद 6 जनवरी को परिवादी 25 हजार रुपए लेकर अभियुक्त के घर गया. जहां एसीबी ने अभियुक्त को रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

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