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जयपुरः दहेज हत्या के अभियुक्त पति को 10 साल की सजा

जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम एक ने दहेज हत्या के अभियुक्त रवि कुमार रैगर को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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दहेज हत्या के अभियुक्त को सजा
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Published : Jul 14, 2020, 9:23 PM IST

जयपुर. जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम एक ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त रवि कुमार रैगर को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त ने रिश्तों को तार-तार करते हुए दहेज के लोभ में अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में मृतका किरण की मां ने 30 अगस्त 2018 को जमवारामगढ़ थाने में अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पढ़ेंः राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रो. आरके कोठारी की हुई अमर्यादित विदाई, प्रो. जेपी यादव ने संभाला पदभार

रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त का मई 2014 में किरण के साथ विवाह हुआ था. विवाह के बाद से ही वह दहेज नहीं लाने की बात पर किरण से आए दिन मारपीट करता था. जिसके चलते किरण अपने पीहर में आकर रहने लगी थी.

2 दिन पहले अभियुक्त भविष्य में कभी मारपीट नहीं करने की बात कहकर उसे वापस अपने साथ ले गया. वहीं 29 अगस्त को अभियुक्त ने किरण के मुंह में कपड़ा ठूंसने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया.

जयपुर. जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम एक ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त रवि कुमार रैगर को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त ने रिश्तों को तार-तार करते हुए दहेज के लोभ में अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में मृतका किरण की मां ने 30 अगस्त 2018 को जमवारामगढ़ थाने में अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त का मई 2014 में किरण के साथ विवाह हुआ था. विवाह के बाद से ही वह दहेज नहीं लाने की बात पर किरण से आए दिन मारपीट करता था. जिसके चलते किरण अपने पीहर में आकर रहने लगी थी.

2 दिन पहले अभियुक्त भविष्य में कभी मारपीट नहीं करने की बात कहकर उसे वापस अपने साथ ले गया. वहीं 29 अगस्त को अभियुक्त ने किरण के मुंह में कपड़ा ठूंसने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया.

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