जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने जमीन विवाद में गिरफ्तार नहीं करने सहित अन्य मदद के लिए एक लाख रुपए रिश्वत लेने वाले तत्कालीन मुहाना थाना प्रभारी हरिकिशन गौड़ को 2 साल की सजा सुनाई (ACB court sentenced SHO for 2 years in bribe case) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि ओम प्रकाश ने वर्ष 2013 में एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई (SHO bribe case in Jaipur in 2013) थी. जिसमें कहा गया कि उसके खिलाफ जमीन विवाद को लेकर मामला दर्ज कराया गया था. मामले में उसे गिरफ्तार नहीं करने और अन्य मदद करने की एवज में मुहाना थाना प्रभारी हरिकिशन गौड़ रिश्वत मांग रहा है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 16 जुलाई, 2013 को हरिकिशन को गिरफ्तार किया था और उसके आवास से एक लाख रुपए की रिश्वत राशि बरामद की थी. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसने रिश्वत राशि की मांग नहीं की थी. शिकायतकर्ता ने बिना मांगे और उसे बिना बताए आवास में रुपए रख दिए थे. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त थाना प्रभारी को दो साल की सजा सुनाई है.