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राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश से अब तक करीब 70 हजार के चालान, 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूल - rajasthan crime news

राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 70 हजार 919 व्यक्तियों का चालान काटकर 1 करोड़ 32 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है. कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए इस अध्यादेश को लागू किया था.

जयपुर न्यूज, jaipur news, राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश
राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश से अब तक करीब 70 हजार के चालान
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Published : Jun 8, 2020, 6:37 PM IST

जयपुर. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू हुए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 70 हजार 919 व्यक्तियों का चालान काट कर 1 करोड़ 32 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है. इसको लेकर महानिदेशक पुलिस अपराध भगवान लाल सोनी ने अहम आंकड़ों के साथ जानकारी दी है.

राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश से अब तक करीब 70 हजार के चालान

महानिदेशक पुलिस अपराध बीएल सोनी के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों के 38082 चालान, बिना मास्क पहने लोगों सामान बेचने वाले 5135 दुकानदारों, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 267, पान-गुटखा तंबाकू बेचने वाले 216 व्यक्तियों के और 26201 व्यक्तियों को निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले व्यक्तियों के चालान किये गये है. निषेधाज्ञा और क्वॉरेंटाइन मापदंडों का उल्लंघन करने पर 6912 व्यक्तियों के विरुद्ध 2412 एफआइआर दर्जकर अब तक 5 हजार 234 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से 1983 के विरुद्ध चालान पेश किये जा चुके है.

वहीं निषेधाज्ञा और एमवी एक्ट के तहत चालान कर 4 लाख 26 हजार 546 वाहनों के चालान किया गया और 1 लाख 41 हजार वाहनों को जब्त कर 7 करोड़ 80 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया जा चुका है. राजस्थान में 18 हजार 500 लोगों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

पढ़ेंः आर्थिक संकट से उबारेगी सौर ऊर्जा, सोलर पार्क पर 36 हजार करोड़ के निजी निवेश को मंजूरी

इसके अलावा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए हैं. पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 215 मुकदमे दर्जकर 297 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया और 222 को गिरफ्तार किया.

पढ़ेंः अब राज्य ने किया रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय से सौर ऊर्जा का टारगेट बढ़ाने का आग्रह

इसके अलावा कालाबाजारी करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर है. लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करते पाए गए दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 132 मुकदमे दर्जकर कार्रवाई की जा रही है और 85 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यही वजह है कि राजस्थान पुलिस द्वारा इन सभी प्रक्रिया में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना और नशीली वस्तुओं का सेवन करना मना है. वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी आवश्यक है.

जयपुर. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू हुए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 70 हजार 919 व्यक्तियों का चालान काट कर 1 करोड़ 32 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया है. इसको लेकर महानिदेशक पुलिस अपराध भगवान लाल सोनी ने अहम आंकड़ों के साथ जानकारी दी है.

राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश से अब तक करीब 70 हजार के चालान

महानिदेशक पुलिस अपराध बीएल सोनी के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों के 38082 चालान, बिना मास्क पहने लोगों सामान बेचने वाले 5135 दुकानदारों, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 267, पान-गुटखा तंबाकू बेचने वाले 216 व्यक्तियों के और 26201 व्यक्तियों को निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले व्यक्तियों के चालान किये गये है. निषेधाज्ञा और क्वॉरेंटाइन मापदंडों का उल्लंघन करने पर 6912 व्यक्तियों के विरुद्ध 2412 एफआइआर दर्जकर अब तक 5 हजार 234 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से 1983 के विरुद्ध चालान पेश किये जा चुके है.

वहीं निषेधाज्ञा और एमवी एक्ट के तहत चालान कर 4 लाख 26 हजार 546 वाहनों के चालान किया गया और 1 लाख 41 हजार वाहनों को जब्त कर 7 करोड़ 80 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया जा चुका है. राजस्थान में 18 हजार 500 लोगों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

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इसके अलावा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए हैं. पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 215 मुकदमे दर्जकर 297 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया और 222 को गिरफ्तार किया.

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इसके अलावा कालाबाजारी करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर है. लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करते पाए गए दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 132 मुकदमे दर्जकर कार्रवाई की जा रही है और 85 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यही वजह है कि राजस्थान पुलिस द्वारा इन सभी प्रक्रिया में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना और नशीली वस्तुओं का सेवन करना मना है. वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी आवश्यक है.

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