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आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को 7 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना

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Published : Feb 5, 2020, 9:23 PM IST

महिला उत्पीड़न और दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले अभियुक्त पति गोरधन खंगवाल को 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जयपुर सत्र न्यायालय आदेश,  Jaipur Sessions Court
जयपुर सत्र न्यायालय

जयपुर. महिला उत्पीड़न और दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले अभियुक्त पति गोरधन खंगवाल को 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ें- बीकानेर लैंड डील केस : मनमाफिक तारीख लेने के बावजूद रॉबर्ट वाड्रा के वकील नहीं पहुंचे कोर्ट, अब 5 मार्च को अगली सुनवाई

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि संतोष का अभियुक्त के साथ 28 नवंबर 2004 को विवाह हुआ था. शादी के कुछ दिन बाद से अभियुक्त शराब पीकर संतोष से मारपीट करता था. जिसके कारण वह पीहर आकर रहने लगी. करीब 6 साल पीहर में रहने के बाद अभियुक्त उसे वापस अपने साथ ले गया. वहीं आए दिन मारपीट से तंग आकर संतोष ने 5 जून 2013 को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना को लेकर मृतका के भाई की ओर से सोडाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जाली नोट मामले में अभियुक्त को 3 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने जाली नोट रखने वाले अभियुक्त पुखराज जाट और दिनेश पूनिया को 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने 4 अन्य को बरी कर दिया है.

पढ़ें- ग्राम पंचायत की नई लॉटरी निकालने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 17 जनवरी 2018 को दोनों अभियुक्त जोधपुर के सरदारपुरा थाना इलाके में मावे की दुकानों पर 2 हजार के नकली नोट चला रहे थे. घटना को लेकर दुकानदार धर्मराज और अन्य की ओर से 20 जनवरी को सरदारपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्तों सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस को अभियुक्तों की तलाशी में 25 हजार रुपए से अधिक के नकली नोट बरामद हुए.

जयपुर. महिला उत्पीड़न और दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले अभियुक्त पति गोरधन खंगवाल को 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि संतोष का अभियुक्त के साथ 28 नवंबर 2004 को विवाह हुआ था. शादी के कुछ दिन बाद से अभियुक्त शराब पीकर संतोष से मारपीट करता था. जिसके कारण वह पीहर आकर रहने लगी. करीब 6 साल पीहर में रहने के बाद अभियुक्त उसे वापस अपने साथ ले गया. वहीं आए दिन मारपीट से तंग आकर संतोष ने 5 जून 2013 को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना को लेकर मृतका के भाई की ओर से सोडाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जाली नोट मामले में अभियुक्त को 3 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने जाली नोट रखने वाले अभियुक्त पुखराज जाट और दिनेश पूनिया को 3 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने 4 अन्य को बरी कर दिया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 17 जनवरी 2018 को दोनों अभियुक्त जोधपुर के सरदारपुरा थाना इलाके में मावे की दुकानों पर 2 हजार के नकली नोट चला रहे थे. घटना को लेकर दुकानदार धर्मराज और अन्य की ओर से 20 जनवरी को सरदारपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्तों सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस को अभियुक्तों की तलाशी में 25 हजार रुपए से अधिक के नकली नोट बरामद हुए.

Intro:जयपुर। महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले अभियुक्त पति गोरधन खंगवाल को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि संतोष का अभियुक्त के साथ 28 नवंबर 2004 को विवाह हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद से अभियुक्त शराब पीकर संतोष से मारपीट करता था। जिसके चलते वह पीहर आकर रहने लगी। करीब छह साल पीहर में रहने के बाद अभियुक्त उसे वापस अपने साथ ले गया। वहीं आए दिन की मारपीट से तंग आकर संतोष ने पांच जून 2013 को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना को लेकर मृतका के भाई की ओर से सोडाला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। Conclusion:
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