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जयपुरः नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने वाले शिक्षक को 5 साल की सजा

जयपुर में नाबालिग छात्रा के साथ शिक्षकों द्वारा छेड़खानी किया गया था. ऐसे में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने छेड़खानी करने वाले अभियुक्त शिक्षक दिनेश कुमार मीणा को पांच साल की सजा सुनाई है.

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Published : Mar 2, 2020, 8:28 PM IST

minor girl molestation case, नाबालिग छात्रा से छेड़खानी
छेड़खानी करने वाले शिक्षक को 5 साल की सजा

जयपुर. शहर के पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग छात्रा को फेल करने की धमकी देकर उसके साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त शिक्षक दिनेश कुमार मीणा को पांच साल की सजा सुनाई है.

इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि अभियुक्त पीड़िता को विज्ञान विषय पढ़ाता था. अभियुक्त उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर 7 नवंबर 2014 की सुबह अपने घर ले गया.

पढ़ेंः जयपुरः बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर फैलाई दहशत, जांच में जुटी पुलिस

यहां अभियुक्त ने उसके साथ छेड़छाड़ की. वहीं पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया. पुलिस जांच में आया कि अभियुक्त पहले भी कई बार उसे धमकी देकर छेड़खानी कर चुका था.

जयपुर. शहर के पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग छात्रा को फेल करने की धमकी देकर उसके साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त शिक्षक दिनेश कुमार मीणा को पांच साल की सजा सुनाई है.

इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि अभियुक्त पीड़िता को विज्ञान विषय पढ़ाता था. अभियुक्त उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर 7 नवंबर 2014 की सुबह अपने घर ले गया.

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यहां अभियुक्त ने उसके साथ छेड़छाड़ की. वहीं पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया. पुलिस जांच में आया कि अभियुक्त पहले भी कई बार उसे धमकी देकर छेड़खानी कर चुका था.

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