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जयपुर: नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियुक्त को 5 साल के कठोर कारावास की सजा - Jaipur News

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- 4 ने शनिवार को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने हसनपुरा निवासी इस अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग से छेड़छाड़, molestation with minor
नाबालिग से छेड़छाड़
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Published : Dec 28, 2019, 7:14 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- 4 ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने हसनपुरा निवासी इस अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता का परिवार और अभियुक्त सदर थाना इलाके में एक ही मकान में किराए पर रहते हैं. पीड़िता गत 20 मार्च को घर पर अकेली थी ऐसे में अभियुक्त पीड़िता को दस रुपए देने का लालच देकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा.

पढ़ें- नवजात बच्चों की मौत पर CM का बयान- पिछले 6 सालों में इस साल सबसे कम मौतें

वहीं, पीड़िता की मां के घर आने पर पीड़िता ने अपने साथ छेड़छाड़ करने की जानकारी दी. इस पर पीड़िता की मां ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- 4 ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने हसनपुरा निवासी इस अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता का परिवार और अभियुक्त सदर थाना इलाके में एक ही मकान में किराए पर रहते हैं. पीड़िता गत 20 मार्च को घर पर अकेली थी ऐसे में अभियुक्त पीड़िता को दस रुपए देने का लालच देकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा.

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वहीं, पीड़िता की मां के घर आने पर पीड़िता ने अपने साथ छेड़छाड़ करने की जानकारी दी. इस पर पीड़िता की मां ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-4 ने नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने हसनपुरा निवासी इस अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीडिता का परिवार और अभियुक्त सदर थाना इलाके में एक ही मकान में किराए पर रहते हैं। पीडिता गत 20 मार्च को घर पर अकेली थी। ऐसे में अभियुक्त पीडिता को दस रुपए देने का लालच देकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। पीडिता की मां के घर आने पर पीडिता ने अपने साथ छेडछाड करने की जानकारी दी। इस पर पीडिता की मां ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। Conclusion:
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