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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा - सत्र न्यायालय

जयपुर में 7 मार्च 2014 को एक नाबालिग पीड़िता के साथ एक नाबालिग और दो अभियुक्तों ने पीड़िता के शौच जाते समय अपने साथ जबरन लेकर गए. जिसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने छीतरमल गुर्जर को बीस साल की सजा दी है.

जयपुर की खबर, Special court of poxo cases
दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा
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Published : Dec 10, 2019, 10:36 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त छीतरमल गुर्जर को बीस साल की सजा दी है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं प्रकरण में एक अन्य आरोपी राजेन्द्र के संबंध में अदालत अगस्त 2015 में फैसला सुना चुकी है. जबकि एक नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में लंबित है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि नाबालिग पीड़िता कोटपूतली थाना इलाके में रहने वाले अपने मामा के घर आई हुई थी. घटना की रात 7 मार्च 2014 को वह शौच के लिए खेत में गई थी. रास्ते में मोटरसाइकिल पर आए तीन लड़के पीड़िता को जबरन उठाकर ले गए. पीड़िता का शोर सुनकर परिजनों ने बानसूर तक मोटर साइकिल का पीछा किया.

वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि आरोपी राजेन्द्र उसे पिकअप से नीमका थाना ले गया. जहां अभियुक्त छीतरमल ने उन्हें कमरा दिया. यहां अभियुक्त राजेन्द्र, छीतरमल और नाबलिग आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. वहीं, पीड़िता के मामा की रिपोर्ट पर पुलिस ने समय-समय पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किए.

पढ़ें- जयपुरः 10 दिसंबर को खातीपुरा कानोता रेलखंड के मध्य स्थित समपार फाटक संख्या 211 रहेगा बंद

वहीं, शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मुकेश कुमार स्वामी को दस साल की सजा सुनाई है. अभियुक्त 22 फरवरी 2015 को पीड़िता को ले गया था. तीन मार्च तक अभियुक्त ने पीड़िता को अलग-अलग जगह रखकर दुष्कर्म किया था.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त छीतरमल गुर्जर को बीस साल की सजा दी है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं प्रकरण में एक अन्य आरोपी राजेन्द्र के संबंध में अदालत अगस्त 2015 में फैसला सुना चुकी है. जबकि एक नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में लंबित है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि नाबालिग पीड़िता कोटपूतली थाना इलाके में रहने वाले अपने मामा के घर आई हुई थी. घटना की रात 7 मार्च 2014 को वह शौच के लिए खेत में गई थी. रास्ते में मोटरसाइकिल पर आए तीन लड़के पीड़िता को जबरन उठाकर ले गए. पीड़िता का शोर सुनकर परिजनों ने बानसूर तक मोटर साइकिल का पीछा किया.

वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि आरोपी राजेन्द्र उसे पिकअप से नीमका थाना ले गया. जहां अभियुक्त छीतरमल ने उन्हें कमरा दिया. यहां अभियुक्त राजेन्द्र, छीतरमल और नाबलिग आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. वहीं, पीड़िता के मामा की रिपोर्ट पर पुलिस ने समय-समय पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किए.

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वहीं, शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मुकेश कुमार स्वामी को दस साल की सजा सुनाई है. अभियुक्त 22 फरवरी 2015 को पीड़िता को ले गया था. तीन मार्च तक अभियुक्त ने पीड़िता को अलग-अलग जगह रखकर दुष्कर्म किया था.

Intro:जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ सामुहिक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त छीतरमल गुर्जर को बीस साल की दी है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं प्रकरण में एक अन्य आरोपी राजेन्द्र के संबंध में अदालत अगस्त 2015 में फैसला सुना चुकी है। जबकि एक नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में लंबित है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि नाबालिग पीडि़ता कोटपूतली थाना इलाके में रहने वाले अपने मामा के घर आई हुई थी। घटना के रात 7 मार्च 2014 को वह शौच के लिए खेत में गई थी। रास्ते में मोटरसाइकिल पर आए तीन लडके पीडिता को जबरन उठाकर ले गए। पीडिता का शोर सुनकर परिजनों ने बानसूर तक मोटर साइकिल का पीछा किया। अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि आरोपी राजेन्द्र उसे पिकअप से नीमका थाना ले गया। जहां अभियुक्त छीतरमल ने उन्हें कमरा दिया। यहां अभियुक्त राजेन्द्र, छीतरमल और नाबलिग आरोपी ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीडिता के मामा की रिपोर्ट पर पुलिस ने समय-समय पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किए। वहीं शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मुकेश कुमार स्वामी को दस साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त 22 फरवरी 2015 को पीडिता को ले गया था। तीन मार्च तक अभियुक्त ने पीडिता को अलग-अलग जगह रखकर दुष्कर्म किया था।Conclusion:
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