जयपुर. महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने महिला के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसकी हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्तों नरेश जाटव और अजीत को दस साल की कारावास की सजा (10 years imprisonment for two accused in woman molesting) सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि पीड़िता का अपने ससुराल में झगड़ा होने पर वह ट्रेन से जयपुर आ गई थी और दो दिन से स्टेशन पर रह रही थी. घटना की रात 18 जुलाई 2015 को अभियुक्त उसे पीहर छोड़ने का झांसा देकर अपने साथ ऑटो में ले गए. रास्ते में अभियुक्तों ने पीड़िता को जबरन शराब पिलाई और छेड़छाड़ करने लगे. जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो अभियुक्त उसे अजमेर पुलिया से नीचे फेंक कर फरार हो गए. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस ने 23 जुलाई को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
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