जयपुर: कृषि हितों से जुड़े बिल 10 महीने बाद भी राजभवन में अटके पड़े हैं. क्योंकि तीनों कृषि कानून केंद्रीय कृषि कानूनों में संशोधन है ऐसे में जब तक इन विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलेगी यह कानून नहीं बन सकते हैं, लेकिन राजस्थान में यह तीनों विधेयक राष्ट्रपति के पास तो दूर की बात अब तक राजभवन में ही 10 महीने से अटके हुए हैं.
फूड प्रोसेसिंग का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा, व्यापारी उठा रहे फायदा, ये चिंताजनक - सीएम गहलोत
गहलोत-डोटासरा समेत कांग्रेस के नेता उठाते रहे हैं सवाल
राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Vidhansabha) में 2 नवंबर को केंद्रीय कृषि कानूनों (Farm Law 2020) को बाईपास (Bypass) करने के लिए तीन संशोधन विधेयक (3 Amendment) राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) से पास करवा लिए थे. तीनों संशोधन विधेयकों को नवंबर महीने में ही मंजूरी के लिए राजभवन (Rajbhavan) भिजवा दिया गया था, लेकिन यह तीनों संशोधन विधेयक अब तक राजभवन ने राष्ट्रपति को नहीं भिजवाए हैं.
इसे लेकर कांग्रेस कई बार राज्यपाल कलराज मिश्र (Governor Kalraj Mishra) पर सवाल खड़े कर चुकी है.कई बार तो इन तीनों संशोधन विधेयकों (3 Amendment Bill) के राज्यपाल के पास अटके होने के चलते गवर्नर को लेकर कई बार जुबानी जंग भी हुई. विवादास्पद शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसे लेकर भाजपा हो या राजभवन सबने कड़ी आपत्ति जताई.
BJP का एजेंट बताया था
कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस (Congress) पार्टी ने धरना भी दिया था. राज्यपाल (Governor) को कांग्रेस विधायकों (congress MLA) ने भाजपा का एजेंट (BJP Agent) तक बता दिया था. इस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधायकों को मर्यादा में रहने की बात तक कही थी.
युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कही थी बड़ा बात
यूथ कांग्रेस अध्यक्ष (Youth Congress President) विधायक गणेश घोघरा (MLA Ganesh Ghogra) ने सफाई भी दी थी. उन्होंने कहा था कि राज्यपाल (Governor) का पूरा सम्मान है लेकिन जिन कृषि संशोधन विधेयकों (Agriculture Amendment Bills) को लेकर विवाद है वह तीनों विधेयक राजभवन की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं.
राजस्थान संशोधन विधेयक 2020
1. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) राजस्थान संशोधन विधेयक 2020- इस संशोधन विधेयक के जरिए राजस्थान सरकार ने किसान के उत्पीड़न पर 7 साल तक की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया.
2. कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2020- इस विधेयक के जरिए राजस्थान सरकार ने किसान से एमएसपी से कम पर संविदा खेती का करार माननीय नहीं होने और एमएसपी से कम पर करार करने को बातें करने पर 7 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया.
3. आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020- इस संशोधन विधेयक के जरिए कृषि जिंसों पर स्टॉक लिमिट राज्य सरकार की ओर से लगा सकने का प्रावधान किया गया था.