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राजस्थानः महामारी एक्ट 2020 में संशोधन, दुकानदारों को इन नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य

कोरोना महामारी से जागरूकता को लेकर राजस्थान सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. प्रदेश की गहलोत सरकार ने महामारी अध्यादेश में संशोधन करते हुए दो नए बिंदु जोड़े हैं. इन दोनों ही नियमों को अब दुकानदारों को पालन करना अनिवार्य होगा.

amendment in Rajasthan epidemic ordinance,  बीकानेर न्यूज
राजस्थान महामारी एक्ट 2020 में संशोधन
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Published : Jun 19, 2020, 10:41 AM IST

बीकानेर. कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बाद राज्य सरकार की ओर से महामारी अध्यादेश में दो बिंदु जोड़कर नए नियम बनाए गए हैं. बाजार में खरीदारी के लिए बढ़ती भीड़ के कारण संक्रमण के बचाव को लेकर सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं. बताया जा रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए लूणकरणसर से विधायक सुमित गोदारा ने मुख्यमंत्री की VC में ये सुझाव दिया था.

राजस्थान महामारी एक्ट 2020 में संशोधन

राज्य सरकार की ओर से कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर अब दुकानदारों को भी निर्देशित किया गया है. महामारी अध्यादेश में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने दो नए बिंदु जोड़े हैं. जिसके मुताबिक अब दुकानदारों को दुकान के बाहर 'मास्क पहनों और दो गज की दूरी' बनाए रखने का पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा. इस आदेश की पालना अब हर दुकानदार को करनी होगी. जिससे लोगों में जागरूकता फैले.

यह भी पढ़ें. राज्यसभा 'रण': कांग्रेस विधायकों में आपसी मतभेद नहीं, दोनों प्रत्याशी जीतेंगे- टीएस सिंह देव

दरअसल, संक्रमण से बचाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 10 मई को विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी, जिसमें बीकानेर के लूणकरणसर से विधायक सुमित गोदारा ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था. सरकार ने हालांकि इस सुझाव को अमलीजामा पहनाने में देरी की, लेकिन फिर भी देर आए और दुरुस्त आए. उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है.

यह भी पढ़ें. राज्यसभा का 'रण': राजस्थान की 3 सीटों पर आज होगा मतदान, शाम को आएंगे परिणाम

गोदारा ने 10 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुए संवाद में दुकानदारों को दुकान के बाहर पोस्टर लगाने का सुझाव दिया था. जिसमें ग्राहकों में निश्चित दूरी और मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर आदेश जारी करने की बात कही थी.

विधायक सुमित गोदारा ने कहा कि सरकार ने उनके सुझाव को माना है. जिससे लोगों में अब जागरूकता देखने को मिलेगी. साथ ही बाजारों में अब दुकानों में लगती भीड़ से संक्रमण के खतरे को टालने में दुकानदार को मदद मिलेगी.

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020

राजस्थान सरकार ने 1 मई से राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 को लागू किया . इसके तहत महामारी कानून के नियमों की पालन नहीं करने वालों को 2 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा का प्रावधान है. साथ ही कानून का उल्लघंन करने पर एक साथ दोनों सजाएं कैद और जुर्माना देने का प्रावधान है.

बीकानेर. कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बाद राज्य सरकार की ओर से महामारी अध्यादेश में दो बिंदु जोड़कर नए नियम बनाए गए हैं. बाजार में खरीदारी के लिए बढ़ती भीड़ के कारण संक्रमण के बचाव को लेकर सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं. बताया जा रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए लूणकरणसर से विधायक सुमित गोदारा ने मुख्यमंत्री की VC में ये सुझाव दिया था.

राजस्थान महामारी एक्ट 2020 में संशोधन

राज्य सरकार की ओर से कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर अब दुकानदारों को भी निर्देशित किया गया है. महामारी अध्यादेश में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने दो नए बिंदु जोड़े हैं. जिसके मुताबिक अब दुकानदारों को दुकान के बाहर 'मास्क पहनों और दो गज की दूरी' बनाए रखने का पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा. इस आदेश की पालना अब हर दुकानदार को करनी होगी. जिससे लोगों में जागरूकता फैले.

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दरअसल, संक्रमण से बचाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 10 मई को विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी, जिसमें बीकानेर के लूणकरणसर से विधायक सुमित गोदारा ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था. सरकार ने हालांकि इस सुझाव को अमलीजामा पहनाने में देरी की, लेकिन फिर भी देर आए और दुरुस्त आए. उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है.

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गोदारा ने 10 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुए संवाद में दुकानदारों को दुकान के बाहर पोस्टर लगाने का सुझाव दिया था. जिसमें ग्राहकों में निश्चित दूरी और मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर आदेश जारी करने की बात कही थी.

विधायक सुमित गोदारा ने कहा कि सरकार ने उनके सुझाव को माना है. जिससे लोगों में अब जागरूकता देखने को मिलेगी. साथ ही बाजारों में अब दुकानों में लगती भीड़ से संक्रमण के खतरे को टालने में दुकानदार को मदद मिलेगी.

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020

राजस्थान सरकार ने 1 मई से राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 को लागू किया . इसके तहत महामारी कानून के नियमों की पालन नहीं करने वालों को 2 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा का प्रावधान है. साथ ही कानून का उल्लघंन करने पर एक साथ दोनों सजाएं कैद और जुर्माना देने का प्रावधान है.

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