भीलवाड़ा. राजस्थान में सबसे पहले कोरोना संक्रमण की शुरुआत भीलवाड़ा के निजी चिकित्सालय से हुई. शहर में 20 मार्च से 2 अप्रैल तक शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू और 3 से 14 अप्रैल तक महा कर्फ्यू लगा हुआ है. प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद भीलवाड़ा जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने आदेश जारी करते हुए भीलवाड़ा शहरी क्षेत्र में 3 मई तक महा कर्फ्यू जारी रखने के आदेश जारी दिए हैं. कोरोना संक्रमण की चेन को कम करने के लिए कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश जारी कर जिले में जारी सख्त निषेधाज्ञा को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. निषेधाज्ञा की प्रभावी क्रियान्वयन एवं सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी.
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जिला कलेक्टर ने बयान जारी कर कहा कि शहरी क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों का अपने आवास से बाहर आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा. सक्षम अधिकारी द्वारा राजकीय कार्मिकों को और आवश्यक सेवाओं जैसे नगर परिषद, नगर विकास न्यास, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग की सुगमता से पहुंच हेतू जारी किए गए समस्त पास तथा कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जारी पास पूर्वा अनुसार मान्य होंगे. शहर वासियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए डीमार्ट, रिलायंस मार्केट, रिलायंस स्मार्ट एवं महालक्ष्मी प्रोविजन स्टोर द्वारा शहर वासियों को उनकी मांग के अनुसार खाद्य सामग्री की डोर टू डोर डिलीवरी दी जा सकेगी.
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इसके लिए उपखंड अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण पास जारी किए जाएंगे. यह विशेष रुप से ध्यान रखा जाएगा कि प्रतिष्ठानों द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद रखे जाकर उनकी एप और दूरभाष पर प्राप्त हुई मांग के अनुसार सामग्री डोर टू डोर डिलीवर की जाएगी. निषेधाज्ञा अवधि के दौरान जन सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक सेवाओं एवं खाद्य सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण से संबंधित वाहनों के पास नहीं होने की स्थिति में मौके पर उपस्थित जिम्मेदार अधिकारी तत्काल अपनी संतुष्टि की जाकर यथा स्थान रवानगी सुनिश्चित करेंगे.
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शहर के निर्धन असहाय जरूरतमंद व्यक्तियों को सचिव नगर विकास न्यास, जिला रसद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निशुल्क खाद्य सामग्री और भोजन पैकेट व्यवस्था हेतु उनके द्वारा जारी किए गए पास मान्य होंगे. शहरवासियों को महाप्रबंधक उपभोक्ता भंडार, सचिव कृषि उपज मंडी द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सामग्री, फल, सब्जियां, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा डोर टू डोर दूध की सप्लाई, नियंत्रण अधिकारी द्वारा मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से शहरवासियों को दवाइयों की डोर टू डोर सप्लाई, चिकित्सा सेवाओं हेतु राजकीय निजी चिकित्सालय पूर्ववत खुले रहेंगे तथा उन्हें जारी पास मान्य होंगे.