भीलवाड़ा. शहर के फुलियाकला थाना क्षेत्र में एक साल पहले हुए नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मंगलवार को फैसला सुना दिया गया. कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. यह राशि पीड़ित नाबालिग के परिवार को दी जाएगी.
वहीं, विशेष लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने कहा कि फुलियाकला थाना क्षेत्र में दिनांक 13 नवंबर 2018 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसके मुताबिक उसकी नाबालिग बेटी बकरी चराने के लिए गांव से बाहर गई थी. तभी उसे अकेला पाकर वहां सुरेश भील आया और उसने उसके साथ दुष्कर्म किया.
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बता दें कि इस पर पुलिस ने जांच करके अभियुक्त सुरेश भील के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया है. जिसमें कोर्ट ने आरोपी को दस्तावेज के आधार पर दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं न्यायाधीश ने दोषी सुरेश भील पर 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है.