भरतपुर. जिले के बयाना न्यायालय ने 8 साल पुराने हत्या के एक मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. 8 साल पहले चारों आरोपियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
5 नवंबर 2013 को क्षेत्र के वीरमपुरा गांव के निवासी चरण सिंह ने बयाना थाने में मामला दर्ज कराया था. पीड़ित चरण सिंह के पुत्र रामकुमार का घर से बस स्टैंड की तरफ जाते समय वलीराम, हरि सिंह, कमल सिंह, हरदयाल सहित चार लोगों ने पीछा कर सीने में गोली मार दी. आरोपी इतने पर भी नहीं माने और वलीराम के फायर करने के बाद हरी सिंह ने भी राम कुमार पर एक फायर कर किया. सीने में गोली लगने से राम कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी. उस समय घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने वलीराम को हथियार के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था.
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मृतक के पिता की ओर से मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अन्य तीन आरोपियों हरी सिंह, बलवीर, बौलाराम को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में कोर्ट ने करीब 8 साल के बाद फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को हत्या का दोषी माना और उन्हें उम्रकैद की सजा व 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.
राम कुमार के पिता चरण सिंह ने बताया कि आरोपी उसके बेटे से रंजिश रखते थे. आरोपी हरी सिंह के बेटे गौरव की ट्रेन से कटकर मौत हुई थी. लेकिन हरी सिंह को शक था कि राम कुमार ने उसके बेटे को मारा था. गौरव की मौत के बाद हरी सिंह ने साजिश रचकर राम कुमार की हत्या कर दी.