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नाबालिग से कुकर्म मामला : आरोपी जज को कोर्ट ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा - bharatpur hindi news

नाबालिग बच्चे से कुकर्म मामले में आरोपी जज को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया. पीड़ित नाबालिग का कोर्ट में बयान दर्ज किया गया.

Bharatpur demeanor case  Bharatpur news
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Published : Nov 4, 2021, 2:58 PM IST

Updated : Nov 4, 2021, 6:25 PM IST

भरतपुर. नाबालिग बच्चे से कुकर्म के आरोपी जज जितेंद्र गुलिया को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया. वहीं पीड़ित नाबालिग को 164 के बयान के लिए पुलिस जाब्ते के साथ कोर्ट में लाया गया. कोर्ट ने पुलिस ने पीड़ित बच्चे के न्यायालय में बयान दर्ज कराए.

नाबालिग बच्चे के न्यायालय में बयान दर्ज होने से पहले भरतपुर आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा पीड़ित से उसके घर पर जाकर मिले. गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे आरोपी जज जितेंद्र गुलिया को अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या चार में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकुर गुप्ता के समक्ष पेश किया गया. पुलिस जाब्ते के बीच आरोपी जज को मथुरा गेट थाने से न्यायालय लाया गया. उससे पहले पीड़ित बच्चे को धारा 164 के बयान के लिए पुलिस जाब्ते के साथ न्यायालय लाया गया. यहां पर न्यायाधीश के समक्ष पीड़ित बच्चे के बयान दर्ज किए गए.

भरतपुर नाबालिग बच्चे से कुकर्म

यह भी पढ़ें. भरतपुर कुकर्म मामला : RBM अस्पताल में आरोपी जज का मेडिकल..सुवनवाई कर रहे जज के घर किया जाएगा पेश

पीड़ित बच्चे के बयान दर्ज होने से पहले आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने भी पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की. गौरतलब है कि जज जितेंद्र गुलिया और दो लिपिक राहुल कटारा औरअंशुल सोनी ने 7वीं कक्षा के बालक के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद दोनों लिपिक फरार हैं. पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है. पीड़ित बच्चे के भी न्यायालय में बयान दर्ज हुआ.

भरतपुर. नाबालिग बच्चे से कुकर्म के आरोपी जज जितेंद्र गुलिया को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया. वहीं पीड़ित नाबालिग को 164 के बयान के लिए पुलिस जाब्ते के साथ कोर्ट में लाया गया. कोर्ट ने पुलिस ने पीड़ित बच्चे के न्यायालय में बयान दर्ज कराए.

नाबालिग बच्चे के न्यायालय में बयान दर्ज होने से पहले भरतपुर आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा पीड़ित से उसके घर पर जाकर मिले. गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे आरोपी जज जितेंद्र गुलिया को अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या चार में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकुर गुप्ता के समक्ष पेश किया गया. पुलिस जाब्ते के बीच आरोपी जज को मथुरा गेट थाने से न्यायालय लाया गया. उससे पहले पीड़ित बच्चे को धारा 164 के बयान के लिए पुलिस जाब्ते के साथ न्यायालय लाया गया. यहां पर न्यायाधीश के समक्ष पीड़ित बच्चे के बयान दर्ज किए गए.

भरतपुर नाबालिग बच्चे से कुकर्म

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पीड़ित बच्चे के बयान दर्ज होने से पहले आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने भी पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की. गौरतलब है कि जज जितेंद्र गुलिया और दो लिपिक राहुल कटारा औरअंशुल सोनी ने 7वीं कक्षा के बालक के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद दोनों लिपिक फरार हैं. पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है. पीड़ित बच्चे के भी न्यायालय में बयान दर्ज हुआ.

Last Updated : Nov 4, 2021, 6:25 PM IST
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