अलवर. जिले की पॉक्सो अदालत नंबर 4 ने शनिवार को दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा से दंडित किया है. साथ ही दोनों आरोपियों को 25-25 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है. आरोपियों ने देर रात पीड़िता को फोन कर घर से बाहर बुलाया और फिर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर दूर ले जाकर खेत में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
पॉक्सो नंबर 4 के विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि 24 जनवरी 2016 को मालाखेड़ा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ. जिसमें पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया कि रात में मोबाइल पर एक फोन आया. फोन पर आरोपियों ने खुद को रिश्तेदार बताते हुए कहा कि वह घर का रास्ता भटक गया है. इसके बाद पीड़िता जैसे ही घर से बाहर निकली और रोड के पास पहुंची तो एक आरोपी नसरू आया और जबरन पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया.
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इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पीठासीन अधिकारी अलका शर्मा ने मालाखेड़ा थाना क्षेत्र निवासी नसरू व रामगढ़ थाना क्षेत्र निवासी अली मोहम्मद को दोषी करार देते हुए 20-20 साल की सजा से दंडित किया है और 25-25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.