अलवर. जिले में तीसरे फेज का लॉकडाउन सोमवार से शुरू होगा. प्रशासन की तरफ से दूसरे दौर के लॉकडाउन के अंत तक लोगों को छूट दी गई थी. लेकिन लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही नई गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से जारी की गई हैं. इसके तहत शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी. रात 7 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जैसे हालात रहेंगे. जिसमें किसी को आने जाने की अनुमति नहीं होगी.
वहीं शादी समारोह में अधिक से अधिक 50 लोग शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा किसी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार प्रक्रिया में 20 लोग शामिल हो सकेंगे. शादी समारोह की स्थानीय प्रशासन को जानकारी देनी होगी. जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अलवर ऑरेंज श्रेणी में आता है, इसलिए सभी मार्केट को बंद कर दिया गया है. उनको खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि लगातार व्यापार संगठन व व्यापारियों से बातचीत की जा रही है. भारत सरकार की तरफ से रेड व ऑरेंज जोन में हेयर सैलून को पूरी तरीके से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. रात 7 बजे के बाद दवाइयों की दुकान, राशन की दुकानें व अन्य जरूरी सामान की दुकान खुल सकेंगी. इसके अलावा लगातार सभी जगहों पर पुलिस की जांच पड़ताल जारी रहेगी. शाम के समय बिना काम के बाहर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.
लॉकडाउन फेज 3 में यह रहेगा दुकान खुलने का समय
लॉकडाउन के तीसरे चरण में दुकानों के खुलने व उनके समय निर्धारण करने के लिए व्यापारी व प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक उपखंड मुख्यालय मालाखेड़ा पर आयोजित हुई. इस दौरान कार्यपालक मजिस्ट्रेट अनुराग हरित ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की एडवाइजरी का पालन करते हुए दुकानों पर खरीदारी के समय भीड़ नहीं हो, सोशल डिस्टेंस की पालना हो और लॉकडाउन का भी सभी लोग निर्वहन करें, इसके लिए दुकानों का समय निर्धारित किया गया है.
लॉकडाउन-3 के तहत किराना, फल, फूल, सब्जी की दुकान सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक और शाम को 4:00 बजे से 6:00 बजे तक खुलेगी. इसके साथ ही वस्त्र, फुटवियर, रेडिमेड गारमेंट्स का खुलने का समय 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक रहेगा. वहीं आमजन को परेशानी नहीं हो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक बर्तन की दुकानें दोपहर 2:00 से शाम 6:00 बजे तक खोल सकेंगी.
इसके अलावा समय का उल्लंघन करने, बगैर मास्क के सामग्री बेचने, सोशल डिस्टेंस की अवहेलना करने और सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं करने वाले दुकानदार व खरीददार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.