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Unlock 2.0 गाइडलाइन: स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, स्विमिंगपुल और धार्मिक स्थल रहेंगे बंद - corona case in rajasthan

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, जिम और स्विमिंग पूल सहित सभी धार्मिक स्थल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. केंद्र सरकार के बाद राजस्थान सरकार ने भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत अलवर सहित पूरे प्रदेश भर में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं.

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स्विमिंगपुल और धार्मिक स्थल रहेंगे बंद
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Published : Jul 1, 2020, 4:37 AM IST

अलवर. अलवर सहित पूरे देश में लगातार कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ रहा है. अनलॉक- 2 में केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई तो उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है. इसके तहत सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान में अन्य शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे.

स्विमिंगपुल और धार्मिक स्थल रहेंगे बंद

केंद्र और राज्य के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से शर्तों के साथ खुल सकेंगे. इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. नई गाइडलाइन में हॉट-स्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्र में कर्फ्यू रहेगा. रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों पर रोक रहेगी. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम सभाएं बड़े सामूहिक आयोजनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा.

यह भी पढ़ेंः राजस्थान सरकार ने जारी की Unlock 2.0 की गाइडलाइन, स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक रहेंगे बंद

सिनेमा हॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पुल, थिएटर, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब जिनको पहले से ही खुला रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके अलावा ऑडिटोरियम असेंबली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे. शहर नगरी क्षेत्रों में सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े धार्मिक स्थल जहां लॉकडाउन से पहले के अवधि में रोजाना आने वाले लोगों की संख्या 50 से ज्यादा है, उन्हें बंद रखा जाएगा.

शादी कार्यक्रमों को अनुमति दी गई है. शादी की सूचना मजिस्ट्रेट को पहले देनी होगी. कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी. कार्यक्रम में अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगीय. इसमें से किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अपराध माना जाएगा. इस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा भी कई और बदलाव केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार की गाइडलाइन में किए गए हैं.

अलवर. अलवर सहित पूरे देश में लगातार कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ रहा है. अनलॉक- 2 में केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई तो उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है. इसके तहत सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान में अन्य शैक्षणिक संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे.

स्विमिंगपुल और धार्मिक स्थल रहेंगे बंद

केंद्र और राज्य के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से शर्तों के साथ खुल सकेंगे. इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. नई गाइडलाइन में हॉट-स्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्र में कर्फ्यू रहेगा. रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों पर रोक रहेगी. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम सभाएं बड़े सामूहिक आयोजनों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा.

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सिनेमा हॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पुल, थिएटर, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब जिनको पहले से ही खुला रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके अलावा ऑडिटोरियम असेंबली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे. शहर नगरी क्षेत्रों में सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े धार्मिक स्थल जहां लॉकडाउन से पहले के अवधि में रोजाना आने वाले लोगों की संख्या 50 से ज्यादा है, उन्हें बंद रखा जाएगा.

शादी कार्यक्रमों को अनुमति दी गई है. शादी की सूचना मजिस्ट्रेट को पहले देनी होगी. कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी. कार्यक्रम में अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगीय. इसमें से किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अपराध माना जाएगा. इस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा भी कई और बदलाव केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार की गाइडलाइन में किए गए हैं.

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