अलवर. थानागाजी बहुचर्चित गैंगरेप मामले में अलवर की SC-ST स्पेशल कोर्ट ने चार आरोपियों को आईपीसी, जबकि एक को आईटी एक्ट में दोषी माना है. कोर्ट ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में विशेष कोर्ट के जज बृजेश कुमार शर्मा ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने चारों आरोपियों को उम्रकैद के साथ ही जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि न्यायालय में जमा होगी, जिसके बाद उसे विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पीड़िता को दी जाएगी.
क्या है थानागाजी गैंगरेप मामला...
बता दें कि 26 अप्रैल 2019 को आरोपियों ने अपने पति के साथ जा रही एक दलित महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था. बदमाशों ने विवाहिता के पति को बंधक बना महिला के साथ दुष्कर्म किया था और बाद में वारदात की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी थी. इस मामले में अशोक, इंद्राज, महेश, हंसराज और छोटेलाल को आरोपी बनाया गया. वहीं, इस गैंगरेप का वीडियो वायरल होने के बाद देश में काफी बवाल मचा था.
कुल 6 आरोपी, जिसमें एक बाल अपचारी...
गैंगरेप का यह मामला थानागाजी थाने में 2 मई को दर्ज हुआ. जिसके बाद 3 मई को आरोपी अशोक के मोबाइल से वीडियो वायरल कर दिया गया. 4 मई को इस वीडियो को मुकेश ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. 7 और 8 मई को पुलिस ने गैंगरेप के पांचों आरोपियों समेत घटना का वीडियो वायरल करने के आरोपी मुकेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में कुल 6 आरोपी थे, उनमें से 5 को एससी-एसटी विशेष न्यायालय में पेश किया गया, जबकि एक बाल अपचारी है. बाल न्यायालय में उसका मामला चल रहा है.
कब क्या हुआ...
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कोर्ट के न्यायाधीश बृजेश कुमार की अदालत में मामले में बचाव पक्ष के अंतिम बहस 11 सितंबर को पूरी हो गई थी. न्यायाधीश बृजेश कुमार ने फैसले के लिए 24 सितंबर का दिन मुकर्रर किया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर तक कोर्ट में कामकाज पर रोक लगा दी थी. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसले की 6 अक्टूबर तारीख निर्धारित की गई. इस मामले में 5 आरोपियों का ट्रायल स्पेशल एसटी-एससी कोर्ट में कंप्लीट हो गया था.
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अपर लोक अभियोजक कुलदीप जैन ने बताया कि कोरोना वायरस से बंद पड़ी अंतिम बहस पर सुनवाई साढे चार महीने बाद सुनवाई शुरू हुई. 11 सितंबर इस मामले के अंतिम बहस हुई 2 मई 2019 को अलवर के थानागाजी में दलित पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था. पीड़िता अपने पति के साथ बाइक पर जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में आरोपियों ने उसको रोका गया उसके साथ गैंगरेप किया. उसके बाद वीडियो बनाया सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. 18 मई को थानागाजी पुलिस ने अशोक, इंद्राज, अशोक, महेश, हंसराज और छोटे लाल को गैंगरेप डकैती धमकी देने अवैध वसूली एससी एसटी एक्ट में दोषी मानते हुए चार्जशीट पेश की. जबकि मुकेश पर वीडियो वायरल करने का मामला दर्ज किया गया.
इस मामले में SC-ST विशेष न्यायालय ने हंसराज, इंद्राज, अशोक और छोटेलाल को आईपीसी व आईटी एक्ट में दोषी माना है. जबकि मुकेश को आईटी एक्ट में दोषी माना गया है. इसके अलावा छठा आरोपी बाल अपचारी है. उसका मामला बाल न्यायालय में चल रहा है.
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सरकारी वकील कुलदीप जैन ने बताया कि बचाव पक्ष की तरफ से सजा कम करने की मांग की गई. वकील ने कहा कि युवा है, पहली बार गलती हुई है.
कई अधिकारियों पर गिरी थी गाज...
इस घटना के सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने SHO, DSP, ACP और SP को हटा दिया था. अफसरों पर आरोप है कि जब पीड़िता केस दर्ज कराने के लिए थाने आई तो पुलिस अधिकारियों ने FIR दर्ज नहीं की.
पीड़िता को पुलिस कांस्टेबल की नौकरी...
बाद में राज्य सरकार ने मानवीय आधार पर पीड़िता को कांस्टेबल की नौकरी दी. इस मामले में 18 मई 2019 को थानागाजी पुलिस ने पांच आरोपियों अशोक, इंद्रराज, महेश, हंसराज और छोटेलाल के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी.