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थानागाजी गैंगरेप मामलाः न्यायालय के फैसले से समाज में जाएगा संदेश, आरोपियों को मिली अधिकतम सजाः एस. सेंगथिर

अलवर के थानागाजी गैंगरेप मामले में कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद जयपुर रेंज के आईजी एस. सेंगथिर ने कहा कि न्यायालय का यह फैसला समाज में संदेश देने का काम करेगा. इन धाराओं में न्यायालय की तरफ से आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दी गई है.

Thanagaji gang rape case,   Press conference by S. Sengathir
जयपुर रेंज के आईजी एस सेंगथिर
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Published : Oct 6, 2020, 7:27 PM IST

अलवर. जिले के बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप मामले में मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. न्यायालय ने 4 आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को आईटी एक्ट में दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है. न्यायालय का फैसला आने के बाद जयपुर रेंज के आईजी एस. सेंगथिर ने पुलिस अन्वेषण भवन में एक प्रेस वार्ता की.

जयपुर रेंज के आईजी एस सेंगथिर की प्रेस वार्ता

इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह फैसला समाज में संदेश देने का काम करेगा. उन्होंने कहा कि इन धाराओं में न्यायालय की तरफ से आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दी गई है. जयपुर रेंज आईजी एस सेंगथिर ने कहा कि गलत मानसिकता वाले लोगों को इस तरह की घटनाओं से सबक लेना चाहिए कि गलत कदम या एक गलती जीवन खराब कर सकती है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार की तरफ से भी इस घटना के बाद कई अहम फैसले लिए गए.

पढ़ें- थानागाजी गैंगरेप मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, DGP बोले पीड़िता को मिला न्याय

सरकार की ओर से लिए गए कई अहम फैसले

सेंगथिर ने कहा कि देश में पहली बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में FIR दर्ज होने की व्यवस्था शुरू की गई. इसके अलावा डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को जांच अधिकारी लगाया गया. पीड़िता को उचित मुआवजा और समाज में जीवन यापन के लिए पहली बार सरकारी नौकरी दी गई. उन्होंने बताया कि पीड़िता और उसका परिवार बेहतर तरह से जीवन यापन कर रहा है.

गलती करने वालों को मिली सजा

इसके अलावा उन्होंने घटना के बाद पुलिस की ओर से बरती गई लापरवाही स्वीकार करते हुए कहा कि पुलिस में बेहतर करने वालों को इनाम मिलता है. तो वहीं गलती करने वालों को सजा का भी प्रावधान है. पुलिस की तरफ से लगातार न्यायालय में सभी पक्षों को बेहतर तरह से रखा गया, जिसके चलते यह सजा मिली. उन्होंने कहा कि न्यायालय के यह फैसले समाज में जागरूकता का काम करते हैं.

क्या है पूरा मामला...

ये मामला 26 अप्रैल, 2019 का है. एक दलित पति-पत्नी अलवर थानागाजी रोड पर मोटरसाइकिल से थानागाजी की ओर जा रहे थे. तभी एक एकांत स्थान में आरोपियों ने पीड़ित परिवार की मोटरसाइकिल रुकवा दी और पीड़िता को खींचकर एकांतस्थान में ले गए. पीड़िता ने आरोप लगाया कि यहां पर 5 दरिंदों ने उनके साथ गैंगरेप किया, इस दौरान बदमाशों ने वीडियो भी बनाए. घटना के दौरान बदमाशों ने पीड़िता के पति को उसके सामने ही बांध रखा था.

पढ़ें- बड़ा फैसला : थानागाजी बहुचर्चित गैंगरेप मामले में 4 आरोपियों को उम्रकैद, जुर्माने की राशि पीड़िता को

एक अभियुक्त ने घटना को रिकॉर्ड करने के बाद इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया. इस घटना को लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की काफी निंदा हुई थी. साथ ही इस घटना की गूंज देश भर में सुनाई दी थी.

अलवर. जिले के बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप मामले में मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. न्यायालय ने 4 आरोपियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को आईटी एक्ट में दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है. न्यायालय का फैसला आने के बाद जयपुर रेंज के आईजी एस. सेंगथिर ने पुलिस अन्वेषण भवन में एक प्रेस वार्ता की.

जयपुर रेंज के आईजी एस सेंगथिर की प्रेस वार्ता

इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह फैसला समाज में संदेश देने का काम करेगा. उन्होंने कहा कि इन धाराओं में न्यायालय की तरफ से आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दी गई है. जयपुर रेंज आईजी एस सेंगथिर ने कहा कि गलत मानसिकता वाले लोगों को इस तरह की घटनाओं से सबक लेना चाहिए कि गलत कदम या एक गलती जीवन खराब कर सकती है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार की तरफ से भी इस घटना के बाद कई अहम फैसले लिए गए.

पढ़ें- थानागाजी गैंगरेप मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, DGP बोले पीड़िता को मिला न्याय

सरकार की ओर से लिए गए कई अहम फैसले

सेंगथिर ने कहा कि देश में पहली बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में FIR दर्ज होने की व्यवस्था शुरू की गई. इसके अलावा डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी को जांच अधिकारी लगाया गया. पीड़िता को उचित मुआवजा और समाज में जीवन यापन के लिए पहली बार सरकारी नौकरी दी गई. उन्होंने बताया कि पीड़िता और उसका परिवार बेहतर तरह से जीवन यापन कर रहा है.

गलती करने वालों को मिली सजा

इसके अलावा उन्होंने घटना के बाद पुलिस की ओर से बरती गई लापरवाही स्वीकार करते हुए कहा कि पुलिस में बेहतर करने वालों को इनाम मिलता है. तो वहीं गलती करने वालों को सजा का भी प्रावधान है. पुलिस की तरफ से लगातार न्यायालय में सभी पक्षों को बेहतर तरह से रखा गया, जिसके चलते यह सजा मिली. उन्होंने कहा कि न्यायालय के यह फैसले समाज में जागरूकता का काम करते हैं.

क्या है पूरा मामला...

ये मामला 26 अप्रैल, 2019 का है. एक दलित पति-पत्नी अलवर थानागाजी रोड पर मोटरसाइकिल से थानागाजी की ओर जा रहे थे. तभी एक एकांत स्थान में आरोपियों ने पीड़ित परिवार की मोटरसाइकिल रुकवा दी और पीड़िता को खींचकर एकांतस्थान में ले गए. पीड़िता ने आरोप लगाया कि यहां पर 5 दरिंदों ने उनके साथ गैंगरेप किया, इस दौरान बदमाशों ने वीडियो भी बनाए. घटना के दौरान बदमाशों ने पीड़िता के पति को उसके सामने ही बांध रखा था.

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एक अभियुक्त ने घटना को रिकॉर्ड करने के बाद इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया. इस घटना को लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की काफी निंदा हुई थी. साथ ही इस घटना की गूंज देश भर में सुनाई दी थी.

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