अलवर. विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 बलजीत सिंह की अदालत ने गुरुवार को 3 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मरते दम तक के कठोर कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी ने नाबालिग बच्ची को पड़ोस के खाली प्लॉट में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. वहीं शर्म की बात यह है जिस आरोपी ने दुष्कर्म किया वह 50 साल की उम्र का है.
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बता दें कि 6 जून 2017 को घटना के दिन नाबालिग बच्ची का पिता उसके बड़े भाई को जयपुर दिखाने के लिए गया था और नाबालिग 3 वर्षीय घर के बाहर खेल रही थी. भाभी घर पर नहीं थी इसका फायदा उठाकर आरोपी बच्ची को पड़ोस के खाली प्लॉट में ले गया और दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया.
घर के सामने खाली प्लॉट में बच्ची के रोने की आवाज सुन कर उसकी भाभी और मौसी ने भीतर जाकर देखा हो हैरान रह गए. इससे पहले आरोपी पकड़ में आता मौके से फरार हो गया.
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विशिष्ट लोक अभियोजक भूपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यह मामला खेड़ली पुलिस थाना क्षेत्र का है आरोपी बसेठ गांव निवासी बदन सिंह पुत्र प्रसादी लाल जाटव का मेडिकल कराया गया था और डीएनए टेस्ट भी कराया गया था. गुरूवार को पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश बलजीत सिंह ने फैसला सुनाते हुए बदन सिंह को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.