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अलवर: तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मरते दम तक की कारावास - alwar minor raping life imprisonment

विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 बलजीत सिंह की अदालत ने गुरुवार को 3 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मरते दम तक के कठोर कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.

अलवर नाबालिग से दुष्कर्म मामला , alwar minor rape news
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Published : Sep 20, 2019, 3:54 AM IST

Updated : Sep 20, 2019, 4:34 AM IST

अलवर. विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 बलजीत सिंह की अदालत ने गुरुवार को 3 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मरते दम तक के कठोर कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी ने नाबालिग बच्ची को पड़ोस के खाली प्लॉट में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. वहीं शर्म की बात यह है जिस आरोपी ने दुष्कर्म किया वह 50 साल की उम्र का है.

पढ़ेंः अलवर में विद्युत वितरण निगम की ट्रेनिंग शाखा की 3 दिवसीय कार्यशाला शुरू

बता दें कि 6 जून 2017 को घटना के दिन नाबालिग बच्ची का पिता उसके बड़े भाई को जयपुर दिखाने के लिए गया था और नाबालिग 3 वर्षीय घर के बाहर खेल रही थी. भाभी घर पर नहीं थी इसका फायदा उठाकर आरोपी बच्ची को पड़ोस के खाली प्लॉट में ले गया और दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया.

घर के सामने खाली प्लॉट में बच्ची के रोने की आवाज सुन कर उसकी भाभी और मौसी ने भीतर जाकर देखा हो हैरान रह गए. इससे पहले आरोपी पकड़ में आता मौके से फरार हो गया.

पढ़ेंः अलवरः इंडियन गैस एजेंसी ऑफिस में लगी भीषण आग

विशिष्ट लोक अभियोजक भूपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यह मामला खेड़ली पुलिस थाना क्षेत्र का है आरोपी बसेठ गांव निवासी बदन सिंह पुत्र प्रसादी लाल जाटव का मेडिकल कराया गया था और डीएनए टेस्ट भी कराया गया था. गुरूवार को पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश बलजीत सिंह ने फैसला सुनाते हुए बदन सिंह को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

अलवर. विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 बलजीत सिंह की अदालत ने गुरुवार को 3 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मरते दम तक के कठोर कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी ने नाबालिग बच्ची को पड़ोस के खाली प्लॉट में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. वहीं शर्म की बात यह है जिस आरोपी ने दुष्कर्म किया वह 50 साल की उम्र का है.

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बता दें कि 6 जून 2017 को घटना के दिन नाबालिग बच्ची का पिता उसके बड़े भाई को जयपुर दिखाने के लिए गया था और नाबालिग 3 वर्षीय घर के बाहर खेल रही थी. भाभी घर पर नहीं थी इसका फायदा उठाकर आरोपी बच्ची को पड़ोस के खाली प्लॉट में ले गया और दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया.

घर के सामने खाली प्लॉट में बच्ची के रोने की आवाज सुन कर उसकी भाभी और मौसी ने भीतर जाकर देखा हो हैरान रह गए. इससे पहले आरोपी पकड़ में आता मौके से फरार हो गया.

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विशिष्ट लोक अभियोजक भूपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यह मामला खेड़ली पुलिस थाना क्षेत्र का है आरोपी बसेठ गांव निवासी बदन सिंह पुत्र प्रसादी लाल जाटव का मेडिकल कराया गया था और डीएनए टेस्ट भी कराया गया था. गुरूवार को पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश बलजीत सिंह ने फैसला सुनाते हुए बदन सिंह को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

Intro:सर यह वाली स्क्रिप्ट सही है उसमें थोड़ी गलती थी इसलिए इस स्क्रिप्ट को स्वीकार करें अलवर जिले के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 बलजीत सिंह की अदालत ने गुरुवार को 3 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मरते दम तक के कठोर कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने नाबालिक बच्ची को पड़ोस के खाली प्लॉट में ले गया। और फिर उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। और शर्म की बात यह है जिस आरोपी ने दुष्कर्म किया वह 50 साल की उम्र का है


Body:जानकारी के अनुसार 6 जून 2017 को घटना के दिन नाबालिक बच्ची का पिता उसके बड़े भाई को जयपुर दिखाने के लिए गया था। और नाबालिक 3 वर्षीय पीड़िता घर के बाहर खेल रही थी। उसकी भाभी घर पर नहा रही थी। तो अचानक पीड़िता के चिल्लाने की आवाज आई। जिस पर बाहर जाकर देखा तो घर के सामने खाली प्लॉट में पीड़िता के रोने की आवाज आ रही थी। उसकी भाभी व मौसी ने भीतर जाकर देखा तो पीड़िता ने कपड़ों में लैट्रिन कर रखी थी और रो रही थी। और उसी गांव के बदन सिंह ने पीड़िता को अपने ऊपर लेटा रखा था। और उसने अपने कपड़े खोल रखे थे। बदन सिंह ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था तभी भाभी व मौसी को सामने देखकर भाग गया।


Conclusion:विशिष्ट लोक अभियोजक भूपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यह मामला खेड़ली पुलिस थाना क्षेत्र का है। 6 जून 2017 में बसेठ गांव निवासी बदन सिंह पुत्र प्रसादी लाल जाटव ने एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। उसका मेडिकल कराया था। डीएनए टेस्ट भी कराया था। जिसमें इस आरोपी ने इतनी बेरहमी से उसके साथ गलत कार्य किया कि उसका सारा शरीर लैट्रिंग में शन गया। आज पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश बलजीत सिंह ने फैसला सुनाते हुए बदन सिंह को प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और 10000 के अर्थदंड से दंडित किया है। बाईट- भूपेंद्र सिंह वशिष्ठ लोक अभियोजक
Last Updated : Sep 20, 2019, 4:34 AM IST
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