ETV Bharat / city

14 साल की लड़की को गोवा व मुंबई ले जाकर किया दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा - गोवा व मुंबई ले जाकर किया दुष्कर्म

अलवर के पॉक्सो न्यायालय ने 14 साल की लड़की को गोवा और मुंबई ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

POCSO Court Verdict in Alwar
दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा
author img

By

Published : Aug 26, 2022, 9:47 PM IST

अलवर. नाबालिग लड़की को गोवा व मुंबई ले जाकर दुष्कर्म करने वाले (Alwar Minor Girl Rape Case) आरोपी को न्यायालय ने जेल भेज दिया है. आरोपी ने पीड़िता के परिवार के जेवरात भी बेच दिए थे. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पीड़िता को बरामद किया व परिजनों के हवाले किया. इस मामले का न्यायालय में ट्रायल चल रहा था.

अलवर पॉक्सो न्यायालय नंबर 2 ने शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा और 38 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया कि 13 नवंबर 2018 को बहरोड़ पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें पीड़ित परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री साढ़े 14 साल की है और घर से गायब है.

विशिष्ट लोक अभियोजक ने क्या कहा

इस मामले में पुलिस ने जांच की तो पाया कि कोटपूतली क्षेत्र निवासी अभिषेक भारती नाबालिग को बहला-फुसला कर ले गया है. सबसे पहले वो पीड़िता को लेकर जयपुर गया. उसके बाद जयपुर से उदयपुर, गोवा और मुंबई लेकर गया. जहां उसके साथ दुष्कर्म किया. उदयपुर में नाबालिग द्वारा अपने साथ ले जाए गए सोने के जेवर को बेच दिया और पीड़िता को अपने प्रभाव में कर लिया था. इस मामले में पुलिस ने चालान पेश किया और पॉक्सो अदालत नंबर 2 के विशिष्ट न्यायाधीश राजवीर सिंह त्यागी ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 38 हजार रुपये से दंडित किया है.

मामले के विशेष लोक अभियोजन अशोक सैनी ने बताया कि लगातार न्यायालय में ट्रायल चला थ. पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग मिला. लगातार मामले में सुनवाई हुई व मामले से जुड़े हुए गवाहों को पेश किया गया. न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई है. सबसे ज्यादा 20 साल की सजा (Rape Accused Sentenced to 20 Years) सुनाई गई है. न्यायालय की तरफ से इस तरह के मामलों में झज्जर फैसला सुनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. लगातार मामलों में फैसले आ रहे हैं.

अलवर. नाबालिग लड़की को गोवा व मुंबई ले जाकर दुष्कर्म करने वाले (Alwar Minor Girl Rape Case) आरोपी को न्यायालय ने जेल भेज दिया है. आरोपी ने पीड़िता के परिवार के जेवरात भी बेच दिए थे. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके पीड़िता को बरामद किया व परिजनों के हवाले किया. इस मामले का न्यायालय में ट्रायल चल रहा था.

अलवर पॉक्सो न्यायालय नंबर 2 ने शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा और 38 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक सैनी ने बताया कि 13 नवंबर 2018 को बहरोड़ पुलिस थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें पीड़ित परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री साढ़े 14 साल की है और घर से गायब है.

विशिष्ट लोक अभियोजक ने क्या कहा

इस मामले में पुलिस ने जांच की तो पाया कि कोटपूतली क्षेत्र निवासी अभिषेक भारती नाबालिग को बहला-फुसला कर ले गया है. सबसे पहले वो पीड़िता को लेकर जयपुर गया. उसके बाद जयपुर से उदयपुर, गोवा और मुंबई लेकर गया. जहां उसके साथ दुष्कर्म किया. उदयपुर में नाबालिग द्वारा अपने साथ ले जाए गए सोने के जेवर को बेच दिया और पीड़िता को अपने प्रभाव में कर लिया था. इस मामले में पुलिस ने चालान पेश किया और पॉक्सो अदालत नंबर 2 के विशिष्ट न्यायाधीश राजवीर सिंह त्यागी ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 38 हजार रुपये से दंडित किया है.

मामले के विशेष लोक अभियोजन अशोक सैनी ने बताया कि लगातार न्यायालय में ट्रायल चला थ. पुलिस की तरफ से पूरा सहयोग मिला. लगातार मामले में सुनवाई हुई व मामले से जुड़े हुए गवाहों को पेश किया गया. न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई है. सबसे ज्यादा 20 साल की सजा (Rape Accused Sentenced to 20 Years) सुनाई गई है. न्यायालय की तरफ से इस तरह के मामलों में झज्जर फैसला सुनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. लगातार मामलों में फैसले आ रहे हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.