अलवर. शहर के कोतवाली क्षेत्र में लगे लॉकडाउन की अवधि प्रशासन की तरफ से बढ़ा दी गई है. अब 22 अगस्त तक लॉकडाउन लागू रहेगा. लेकिन इस बार बदले हुए नियमों के साथ प्रशासन की सख्ती रहेगी. अलवर के बाजार अब सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे. इसके अलावा कुछ बाजारों को बंद किया गया है. प्रशासन की तरफ से वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है, तो वहीं फुटकर दुकानदारों के सामान खरीदने के समय में भी बदलाव किया गया है.
क्या हैं नए नियम
अलवर शहर कोतवाली क्षेत्र में 30 जुलाई से 12 अगस्त तक दो सप्ताह का जिला कलेक्टर की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया था. लेकिन उसके बाद भी प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में लॉकडाउन की अवधि 13 अगस्त से 22 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. लेकिन इस दौरान कई तरह के बदलाव किए गए हैं. अलवर के बाजार अब दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे. बाजार में चार पहिया वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके लिए सभी जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है. भीड़भाड़ वाले बाजार जैसे चूड़ी मार्केट, भटियारा की गली, आटा वाली गली, घी वाली गली और घंटाघर स्थित सब्जी मंडी पूरी तरह से बंद रहेगी. जबकि बाजारों में थोक व्यापारी सुबह 4 बजे से 7 के बीच अपना सामान फुटकर व्यापारियों को उपलब्ध करा सकेंगे.
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शहर के व्यस्त बाजार को छोड़कर खाद्य सामग्री की दुकानें, ठेले वाले व्यापारी सुबह 7 बजे से 2 बजे तक खाद्य सामग्री बेच सकेंगे. लेकिन दुकानों और ठेलों पर किसी भी व्यक्ति के खानपान पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. केवल टेकअवे और होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी. भगत सिंह सर्किल, बिजली घर का चौराहा, मन्नी का बड़, मनु मार्ग, पुलिस कंट्रोल रूम, अशोका टॉकीज की ओर से शहर के बाजारों में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों पर प्रशासन की तरफ से पार्किंग की व्यवस्था की गई है. इस दौरान रैली, जुलूस, सभा समारोह पूरी तरह से बंद रहेंगे. धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान लैब केमिस्ट की दुकान, चिकित्सा उपकरण, आयुष पशु चिकित्सक की दवाओं की दुकान 24 घंटे खुल सकेंगी.