अलवर. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बैंक लोन नहीं चुकाने के मामले में एक व्यक्ति को एक साल की सजा सुनाई है. साथ ही तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोपी ने जेसीबी खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया था.
दोषी का नाम इमरान खान है और उसने अलवर के बिजली घर चौराहा स्थित एक बैंक से जेसीबी खरीदने के लिए लोन लिया था. उस वक्त उसने अदाकारी के लिए दो लाख रुपए का चेक बैंक को दिया था. कुछ वक्त बाद इमरान ने बैंक से लिया ऋण नहीं चुकाया और उसके द्वारा दिया गया चेक भी बाउंस हो गया. इसके बैंक ने कोर्ट की शरण ली गई.
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डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला जाने के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश (मजिस्ट्रेट संख्या-2) ने परिवादी बैंक के अधिकारी गिरीश कुमार गुप्ता और आरोपी इमरान खान के पक्ष को सुना. इसके बाद कोर्ट ने परिवादी बैंक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक साल की सजा और 3 लाख रुपये बैंक लोन की एवज में देने के आदेश दिए हैं.
बैंक के अधिकारी गिरीश कुमार गुप्ता ने बताया कि लगातार अलवर में धोखाधड़ी के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. ये एक तरीके की जालसाजी है. इसलिए कोर्ट ने गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ फैसला सुनाते हुए गाइडलाइंस जारी की है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो. इसलिए सभी पक्षों को ध्यान देने की आवश्यकता है.