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अलवर: सभी पुलिस थानों में कैमरे लगाने की मांग, आम आदमी पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

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Published : Apr 6, 2021, 2:52 AM IST

प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए सोमवार को पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दिसंबर 2020 को प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने के आदेश दिए थे.

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सभी पुलिस थानों में कैमरे लगाने की मांग

अलवर. प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए सोमवार को पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दिसंबर 2020 को प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद भी आज तक जिले के ज्यादातर थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए गए हैं, जिससे भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है.

पढ़ें: एक ही मामले में बार-बार याचिका पेश करने पर 10 हजार रुपए जुर्माना

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि आए दिन हो रहे भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार की घटनाओं में जो बढ़ोतरी हो रही है, उन्हें रोकने व आमजन को राहत दिलाने के लिए थाने के भीतर और बाहरी परी क्षेत्र में समस्त गलियारे, लॉबी, रिसेप्शन, बरामदे, इंस्पेक्टर कक्ष, सब इंस्पेक्टर कक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों 2 दिसंबर 2020 की पालना करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए थे. लेकिन, अभी तक सीसीटीवी कैमरे थानों के अंदर नहीं लगवाए गए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस थानों में लगवाए जाने वाले सीसीटीवी में नाइट विजन कैमरा, ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होना और ऐसी रिकॉर्डिंग को कम से कम 18 माह तक रखना आवश्यक है. क्योंकि यह नियम सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए आदेश के अनुसार है.

अलवर. प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए सोमवार को पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2 दिसंबर 2020 को प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद भी आज तक जिले के ज्यादातर थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए गए हैं, जिससे भ्रष्टाचार जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है.

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संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि आए दिन हो रहे भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार की घटनाओं में जो बढ़ोतरी हो रही है, उन्हें रोकने व आमजन को राहत दिलाने के लिए थाने के भीतर और बाहरी परी क्षेत्र में समस्त गलियारे, लॉबी, रिसेप्शन, बरामदे, इंस्पेक्टर कक्ष, सब इंस्पेक्टर कक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों 2 दिसंबर 2020 की पालना करते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए थे. लेकिन, अभी तक सीसीटीवी कैमरे थानों के अंदर नहीं लगवाए गए हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस थानों में लगवाए जाने वाले सीसीटीवी में नाइट विजन कैमरा, ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होना और ऐसी रिकॉर्डिंग को कम से कम 18 माह तक रखना आवश्यक है. क्योंकि यह नियम सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए आदेश के अनुसार है.

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