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अलवरः दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को तीन साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना - अलवर में दुष्कर्म के आरोपी को सजा

अलवर के किशनगढ़बास में तीन साल पहले हुए दुष्कर्म के प्रयास में कोर्ट ने आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया.

किशनगढ़बास की खबर,  kishangarhbas news,  अलवर में दुष्कर्म का प्रयास,  Misdemeanor attempt in Alwar
दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को सजा
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Published : Dec 21, 2019, 5:38 PM IST

किशनगढ़बास (अलवर). कोर्ट ने तीन साल पूर्व हुए दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई साथ में दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को सजा

जानकारी के अनुसार 3 सितंबर 2019 को कोटकासिम थाने में मामला दर्ज हुआ था कि पशुओं के लिए चारा लेकर आ रही विवाहिता के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. महिला के विरोध करने और शोर मचाने पर पड़ोस के खेत मे काम कर रहे ग्रामीण मौके पर आ पहुंचे. जिससे आरोपी मौके से फरार हो गया.

पढ़ेंः अलवर में निरोगी राजस्थान अभियान की शुरूआत, ग्रामीण क्षेत्रों में करवाई जाएगी चिकित्सा मुहैया

अपरलोक अभियोजक सुनील यादव ने बताया कि तीन साल पूर्व महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में न्यायालय ने आरोपी रूढ़ मल पुत्र रामोतार यादव निवासी चौकी थाना कोटकासिम को तीन साल की कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है.

किशनगढ़बास (अलवर). कोर्ट ने तीन साल पूर्व हुए दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई साथ में दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को सजा

जानकारी के अनुसार 3 सितंबर 2019 को कोटकासिम थाने में मामला दर्ज हुआ था कि पशुओं के लिए चारा लेकर आ रही विवाहिता के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. महिला के विरोध करने और शोर मचाने पर पड़ोस के खेत मे काम कर रहे ग्रामीण मौके पर आ पहुंचे. जिससे आरोपी मौके से फरार हो गया.

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अपरलोक अभियोजक सुनील यादव ने बताया कि तीन साल पूर्व महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में न्यायालय ने आरोपी रूढ़ मल पुत्र रामोतार यादव निवासी चौकी थाना कोटकासिम को तीन साल की कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है.

Intro:Body:एंकर ...तीन साल पूर्व दुष्कर्म के प्रयास के मामले मे कोर्ट ने सुनाया फैसला,दुष्कर्म के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित,पशुओं के लिये चारा ला रही महिला को खेत मे ले जाकर दुष्कर्म करने का गाँव के ही युवक ने किया था प्रयास ।

वीओ ...किशनगढ़बास कोर्ट ने तीन साल पूर्व दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में एक आरोपी को तीन वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है । जानकारी के अनुसार 3 सितंबर 2019 को क्षेत्र के कोटकासिम थाने में मामला दर्ज हुआ कि ग्राम चौकी मे खेत पशुओं के लिए चारा लेकर आ रही विवाहिता के साथ गाँव के ही युवक ने सर से चारे की पॉट फेंक कर महिला को कपास के खेत मे ले गया जहाँ उस के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया । महिला द्वारा इस का विरोध करने व शोर मचाने पर पडोस के खेत मे काम कर रहे ग्रामीणों के मौके पर आ जाने पर आरोपी मोके से फरार हो गया । अपरलोक अभियोजक सुनील यादव ने बताया कि तीन साल पूर्व महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले मे न्यायालय ने आरोपी रूढ़ मल पुत्र रामोतार यादव निवासी चौकी थाना कोटकासिम को तीन साल की कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड दे दंडित किया है ।
बाईट ...सुनील यादव, अपरलोक अभियोजकConclusion:
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