किशनगढ़बास (अलवर). कोर्ट ने तीन साल पूर्व हुए दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी के खिलाफ अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई साथ में दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
जानकारी के अनुसार 3 सितंबर 2019 को कोटकासिम थाने में मामला दर्ज हुआ था कि पशुओं के लिए चारा लेकर आ रही विवाहिता के साथ गांव के ही युवक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया था. महिला के विरोध करने और शोर मचाने पर पड़ोस के खेत मे काम कर रहे ग्रामीण मौके पर आ पहुंचे. जिससे आरोपी मौके से फरार हो गया.
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अपरलोक अभियोजक सुनील यादव ने बताया कि तीन साल पूर्व महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में न्यायालय ने आरोपी रूढ़ मल पुत्र रामोतार यादव निवासी चौकी थाना कोटकासिम को तीन साल की कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है.