अलवर. पोक्सो नंबर 4 अदालत ने 8 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 10 हजार रुपये से दंडित किया है. आरोपी द्वारा एक 8 साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर एक गाड़ी के पीछे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इतना ही नहीं, आरोपी ने बच्ची को धमकाते हुए घरवालों वालों को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी.
लेकिन, यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पोक्सो अदालत नंबर 4 के विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि पीड़ित बच्ची के घरवालों ने बताया कि 5 अक्टूबर की देर रात युवक गौरव उर्फ भानु पुत्र रणवीर बच्ची को बहला-फुसलाकर ले गया और एक दुकान के आगे खड़ी कार के पीछे उसके साथ दुष्कर्म किया.
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सीसीटीवी में कैद हुई घटना
इस सारी घटना की जानकारी तब लगी, जब एक स्कूटी सवार व्यक्ति रात को वहां से गुजर रहा था. उसने उस युवक को संदिग्ध अवस्था में वहां देखा और जब वह सुबह वहां आया तो उसने दुकानदार को पूरी घटना की जानकारी दी. जिस पर दुकानदार ने अपनी दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया, तो उसमें साफ नजर आया कि इस आरोपी युवक द्वारा उस नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया. इस मामले में पीड़ित बालिका के पिता ने 9 अक्टूबर 2019 को महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसमें विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या 4 अलका शर्मा ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर उससे ज्यादती करने के मामले में गौरव और भानु पुत्र रणबीर को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.