अलवर. एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अलवर के पॉक्सो कोर्ट संख्या एक ने (Maulvi to life imprisonment in rape case) आरोपी मौलवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. भिवाड़ी के महिला थाने में यह मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में पीड़िता, उसके मां व पिता अपने पक्ष से मुकर गए. लेकिन न्यायालय ने एफएसएल व जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई.
एक अप्रैल 2020 को 13 वर्षीय नाबालिग खाना देने गई थी. इस दौरान मौलवी जफरुद्दीन ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. मामले की सूचना मिलते ही पीड़िता के परिजन भी मौके पर पहुचे. जान से मारने की नियत से मौलवी ने पीड़िता को कुएं में धक्का दे दिया. पता चलने पर परिजनों व अन्य लोगों ने पीड़िता को कुएं से बाहर निकाला. मामले की सूचना पुलिस को मिली. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया. इस मामले में लगातार न्यायालय में ट्रायल चल रहा था. मामले से जुड़े हुए 11 गवाह पेश किए गए. साथ ही 25 दस्तावेजों को भी पेश किया गया.
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अलवर के पॉक्सो न्यायालय संख्या एक के सरकारी वकील रोशन दीन ने बताया कि इस मामले में पीड़िता, उसके पिता व पीड़िता की मां पक्ष से द्रोही हो गए व अपने बयान से मुकर गए. लेकिन उसके बाद भी न्यायाधीश अनूप पाठक ने एफएसएल, फॉरेंसिक रिपोर्ट व पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी मौलवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 65 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.