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कोरोना का प्रभाव हुआ कम, 48 दिन बाद 4 जून से खुलेंगे अलवर के बाजार - राजस्थान कोरोना केस

राजस्थान में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है. जिसके बाद प्रशासन ने सभी जिलों में बाजारों को भी मॉडिफाइड गाइडलाइन के साथ खोल शुरू कर दिया है. अलवर में भी बाजारों को 4 जून से खोला जाएगा. जिसको लेकर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं.

अलवर न्यूज,  rajasthan news
अलवर में मॉडिफाइड गाइडलाइन के साथ 4 जून से खुलेंगे सभी बाजार
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Published : Jun 3, 2021, 10:47 PM IST

अलवर. जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से कम होने लगा है. ऐसे में जिला प्रशासन ने अलवर के बाजारों को खोलने का फैसला लिया है. करीब 48 दिन के बाद कल 4 जून से सभी बाजार खुल जाएंगे. जिला कलेक्टर के आदेश में साफ है कि 4 जून से सभी बाजार सुबह 6 से 11 बजे तक खोले जा सकेंगे. लेकिन, कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा. कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

अलवर में मॉडिफाइड गाइडलाइन के साथ 4 जून से खुलेंगे सभी बाजार

अलवर में ऑक्सीजन, आइसीयू और वेंटिलेटर बेड वाले मरीज 60 प्रतिशत से कम हो गए हैं. सरकारी और निजी अस्पतालों में अब सामान्य बीमारी के लोगों को भी इलाज मिलने लगा है. राज्य सरकार की 31 मई को जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन के अनुसार अब अलवर में बाजार खोले जा सकते हैं.

अलवर जिले में दुकानें और प्रतिष्ठान चार जून से कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही खुलेंगे. इसके अलावा अन्य आदेश पहले की तरह यथावत रहेंगे. प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग कोरोना वायरस का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी.

पढ़ें- BSF के ऑपरेशन से बड़ा खुलासा, पाइप से पहुंचाई जा रही थी भारत-पाक सीमा पर हेरोइन की खेप

अलवर शहर के प्रमुख बाजार घंटाघर, बजाजा बाजार, चूड़ी मार्केट, तिलक मार्केट, रोड नम्बर दो, स्टेशन रोड, भगत सिंह सर्किल के आसपास सहित सभी प्रमुख बाजार खुल सकेंगे. पिछले करीब 48 दिनों से ये बाजार पूरी तरह बंद थे. जिले में केवल किराना के बाजार ही खुल पा रहे थे. कस्बों में भी बाजार खुलेंगे. इसके अलावा कलेक्टर के आदेशों के अनुसार अलवर में भी अब अनलॉक की शुरूआत हो जाएगी. सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खुल सकेंगे. अभी तक केवल किराना और खाद्य पदार्थों की दुकानें ही खुल पा रही थी.

शॉपिंग कॉम्पलेक्स भी खुलेंगे

बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्पलेक्स भी खुल सकेंगे. लेकिन, इन सब जगहों पर कोरोना प्रॉटोकॉल का पूरा पालन करना जरूरी है. बिना मास्क प्रवेश या सामान नहीं दिया जाएगा. दुकानदार भी मास्क लगाकर रखेंगे. दो गज की दूरी रखना जरूरी है. बड़े मॉल में कम स्टाफ के साथ खोले जाएंगे. बाजार में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बिगड़ी जमा नहीं होने दी जाएगी. कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान में दुकान को सील किया जाएगा.

अलवर. जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से कम होने लगा है. ऐसे में जिला प्रशासन ने अलवर के बाजारों को खोलने का फैसला लिया है. करीब 48 दिन के बाद कल 4 जून से सभी बाजार खुल जाएंगे. जिला कलेक्टर के आदेश में साफ है कि 4 जून से सभी बाजार सुबह 6 से 11 बजे तक खोले जा सकेंगे. लेकिन, कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा. कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

अलवर में मॉडिफाइड गाइडलाइन के साथ 4 जून से खुलेंगे सभी बाजार

अलवर में ऑक्सीजन, आइसीयू और वेंटिलेटर बेड वाले मरीज 60 प्रतिशत से कम हो गए हैं. सरकारी और निजी अस्पतालों में अब सामान्य बीमारी के लोगों को भी इलाज मिलने लगा है. राज्य सरकार की 31 मई को जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की गाइडलाइन के अनुसार अब अलवर में बाजार खोले जा सकते हैं.

अलवर जिले में दुकानें और प्रतिष्ठान चार जून से कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही खुलेंगे. इसके अलावा अन्य आदेश पहले की तरह यथावत रहेंगे. प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग कोरोना वायरस का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी.

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अलवर शहर के प्रमुख बाजार घंटाघर, बजाजा बाजार, चूड़ी मार्केट, तिलक मार्केट, रोड नम्बर दो, स्टेशन रोड, भगत सिंह सर्किल के आसपास सहित सभी प्रमुख बाजार खुल सकेंगे. पिछले करीब 48 दिनों से ये बाजार पूरी तरह बंद थे. जिले में केवल किराना के बाजार ही खुल पा रहे थे. कस्बों में भी बाजार खुलेंगे. इसके अलावा कलेक्टर के आदेशों के अनुसार अलवर में भी अब अनलॉक की शुरूआत हो जाएगी. सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खुल सकेंगे. अभी तक केवल किराना और खाद्य पदार्थों की दुकानें ही खुल पा रही थी.

शॉपिंग कॉम्पलेक्स भी खुलेंगे

बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्पलेक्स भी खुल सकेंगे. लेकिन, इन सब जगहों पर कोरोना प्रॉटोकॉल का पूरा पालन करना जरूरी है. बिना मास्क प्रवेश या सामान नहीं दिया जाएगा. दुकानदार भी मास्क लगाकर रखेंगे. दो गज की दूरी रखना जरूरी है. बड़े मॉल में कम स्टाफ के साथ खोले जाएंगे. बाजार में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बिगड़ी जमा नहीं होने दी जाएगी. कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान में दुकान को सील किया जाएगा.

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