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नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले 65 वर्षीय साधु को 5 साल की कैद

अलवर की विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो-1 ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले बाबा को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी बाबा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Punishment for a rapist, अलवर न्यूज
नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले 65 वर्षीय साधु को 5 साल की कैद
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Published : Mar 3, 2020, 10:31 PM IST

अलवर. जिले की विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो-1 ने नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी 65 वर्षीय साधु नारायण दास बाबा को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी बाबा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले 65 वर्षीय साधु को 5 साल की कैद

31 जनवरी 2019 को कठूमर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक साधु ने 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी. उस दौरान वहां मौजूद दो लोगों ने बच्ची को बचाया था. इसके बाद परिजनों ने कठूमर थाने में रिपोर्ट दी और पुलिस ने आरोपी साधु नारायण दास बाबा को गिरफ्तार कर लिया. जिसकी कोर्ट में सुनवाई के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने आरोपी बाबा का दोषी मानते हुए 5 साल की सजा 10 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है.

पढ़ें- कोटा: युवक ने मौत को लगाया गले, कारणों का पता नहीं

पॉक्सो अदालत नंबर 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन ने बताया कि 31 जनवरी 2019 को कठूमर पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. पॉक्सो अदालत नंबर 1 में 10 गवाह पेश किए गए, जबकि डिफेंस की ओर से आरोपी ने कोई गवाह पेश नहीं किये. पॉक्सो अदालत नंबर 1 के विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने नारायण दास को बालिका के साथ यौन हिंसा का दोषी मानते हुए 5 साल की सजा और ₹10000 से दंडित किया है.

अलवर. जिले की विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो-1 ने नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी 65 वर्षीय साधु नारायण दास बाबा को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी बाबा पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले 65 वर्षीय साधु को 5 साल की कैद

31 जनवरी 2019 को कठूमर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक साधु ने 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी. उस दौरान वहां मौजूद दो लोगों ने बच्ची को बचाया था. इसके बाद परिजनों ने कठूमर थाने में रिपोर्ट दी और पुलिस ने आरोपी साधु नारायण दास बाबा को गिरफ्तार कर लिया. जिसकी कोर्ट में सुनवाई के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने आरोपी बाबा का दोषी मानते हुए 5 साल की सजा 10 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है.

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पॉक्सो अदालत नंबर 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन ने बताया कि 31 जनवरी 2019 को कठूमर पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. पॉक्सो अदालत नंबर 1 में 10 गवाह पेश किए गए, जबकि डिफेंस की ओर से आरोपी ने कोई गवाह पेश नहीं किये. पॉक्सो अदालत नंबर 1 के विशिष्ट न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने नारायण दास को बालिका के साथ यौन हिंसा का दोषी मानते हुए 5 साल की सजा और ₹10000 से दंडित किया है.

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