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नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो भाइयों को 20 साल कारावास और 50 हजार का आर्थिक दंड

अजमेर की पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने 2018 के एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

rape in Ajmer, अजमेर न्यूज
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Published : Nov 5, 2019, 9:27 PM IST

अजमेर. जिले के पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 2 ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों आरोपियों पर 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल की कारावास

यह है पूरा मामला

साल 2018 में जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र के रहने वाले आत्माराम ने चाकू की नोक पर एक नाबालिग बच्ची को अगवा कर ब्यावर फैक्ट्री ले गया. जहां आत्माराम और उसके भाई शिवराज ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. उसके बाद किशोरी को वहीं छोड़कर फरार हो गए.

पढ़ें- अजमेरः रामचंद्र चौधरी पर दुष्कर्म का आरोप, पीड़िता ने की जल्द गिरफ्तारी की मांग

लोक अभियोजक विक्रम शेखावत ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया. जहां 22 गवाहों के 24 बयानों की सुनवाई के बाद आरोपियों को 20 साल कारावास और 50 हजार आर्थिक दंड लगाया.

अजमेर. जिले के पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 2 ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों आरोपियों पर 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल की कारावास

यह है पूरा मामला

साल 2018 में जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र के रहने वाले आत्माराम ने चाकू की नोक पर एक नाबालिग बच्ची को अगवा कर ब्यावर फैक्ट्री ले गया. जहां आत्माराम और उसके भाई शिवराज ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. उसके बाद किशोरी को वहीं छोड़कर फरार हो गए.

पढ़ें- अजमेरः रामचंद्र चौधरी पर दुष्कर्म का आरोप, पीड़िता ने की जल्द गिरफ्तारी की मांग

लोक अभियोजक विक्रम शेखावत ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया. जहां 22 गवाहों के 24 बयानों की सुनवाई के बाद आरोपियों को 20 साल कारावास और 50 हजार आर्थिक दंड लगाया.

Intro:अजमेर/मांगलियावास थाना क्षेत्र में नाबालिक को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर दो भाइयों द्वारा किए गए सामूहिक दुराचार के बाद आज पोक्सो एक्ट न्यायलय संख्या 2 ने अहम फैसला सुनाया है न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास के साथ ही 50-50 हजार का आर्थिक दंड लगाया है


यह है पूरा मामला

मामला अजमेर के मांगलियावास थाने से जुड़ा है जहां 8 जनवरी 2018 थाना क्षेत्र के रहने वाले आत्माराम ने चाकू की नोक पर नाबालिक बच्ची को अगवा किया और उसे ब्यावर स्थित फैक्ट्री में ले गया जहां आत्माराम और शिवराज ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए थे


मामले की सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया गया जहां 22 गवाह 24 बयानों की सुनवाई के बाद आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और पचास पचास हजार आर्थिक दंड भी लगाया गया



बाईट- विक्रम सिंह शेखावत लोक अभियोजक Body:अजमेरConclusion:अजमेर
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