अजमेर. नगर निगम की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के कप गिलास पत्तल में दोने के खिलाफ नोटिस देने की कार्रवाई से लघु उद्योग भारतीय शाखा से जुड़े व्यापारी उखड़ चुके हैं. जिन्होंने नगर निगम आयुक्त के समक्ष अपनी नाराजगी को व्यक्त किया.
शाखा के प्रभारी अभिषेक जैन व आदि व्यापारी ने कहा कि सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाया है. जबकि प्लास्टिक का गिलास पत्तल दौने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. इसके साथ ही 9 दिसंबर से इन उत्पादों पर बैन लगाने की सूचना ऑटो आदि के माध्यम से शहर में प्रसारित की जा रही है. यदि सरकार ने इन प्लास्टिक उत्पादों पर कोई भी प्रतिबंध लगाना है तो पहले व्यापारियों को आदेश की जानकारी दी जाए, ताकि व्यापारी उन आदेशों की पालना कर सकें.
उन्होंने कहा कि व्यापारी नियमों के तहत ही व्यापार कर रहे हैं. लेकिन नगर निगम के कर्मचारी प्लास्टिक कैरी बैग की आड़ में इन उत्पादों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं. उनके खिलाफ नोटिस जारी किए जा रहे हैं. जिससे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है.
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व्यापारियों ने कहा कि प्लास्टिक का ग्लास आदि उत्पादों के कार्य लघु उद्योग से हजारों लोग जुड़े हैं. व्यापारियों ने निगम कर्मियों की ओर से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने व जिन व्यापारियों को न्यायालय में प्रस्तुतीकरण का आदेश जारी किया है, उन आदेश को निरस्त करने की मांग की है.