अजमेर. जिला न्यायालय में पोक्सो एक्ट प्रकरण में चल रहे मामले में न्यायालय ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 10 साल की सजा व 50 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है. अजमेर जिले के ब्यावर सदर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है. प्रकरण के अनुसार आरोपी भगवानलाल ने एक नाबालिग पीड़िता को नशीली दवा पिलाई और उसे अहमदाबाद ले गया. वहां उसके साथ दुराचार किया. पीड़िता के पिता ने इस मामले को लेकर ब्यावर सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.
यह भी पढ़ें- जोधपुर में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर खुद भी मौत को लगाया गले
आरोपी टैंकर चलाने का काम करता था. जिसके चलते पीड़िता से आरोपी भगवान लाल की जान पहचान हो गई थी. जिसके बाद उसने पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने 20 जनवरी 2014 को मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पोक्सो एक्ट संख्या दो में शुक्रवार को पेश किया गया.
जहां से पोक्सो की विशेष अदालत संख्या 2 के मजिस्ट्रेट राजेश चंद्र गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी भगवान लाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 25 दस्तावेज व 20 गवाह पेश किए गए.