अजमेर. राजस्व मंडल निबंधक अधीनस्थ न्यायालयों के मूल अभिलेख (रिकॉर्ड) मंगाए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं. अब निगरानी कर्ता अधिनस्थ राजस्व अदालत के समस्त निर्णय एवं दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां मंडल में पेश कर सकते हैं. राजस्थान राजस्व मंडल अभिभाषक संघ ने राजस्व मंडल के निर्णय का विरोध जताया है. राजस्थान राजस्व मंडल अभिभाषक संघ ने निर्णय वापस नहीं होने तक कार्य बहिष्कार का एलान कर दिया है.
राजस्व मंडल अधीनस्थ न्यायालयों से मूल रिकॉर्ड मंगवाए जाने के संबंध में निर्देश जारी होने से राजस्थान अभिभाषक संघ से जुड़े वकीलों में जबरदस्त रोष व्याप्त है. जानकारी के मुताबिक नए निर्णय के अनुसार निगरानी कर्ता अधीनस्थ राजस्व अदालत के समस्त निर्णय और दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां मंडल में प्रस्तुत कर सकते हैं. इससे मूल पत्रावली तलब किए जाने में लगने वाले समय की बचत होगी. साथ ही प्रकरण जल्द निस्तारित हो सकेंगे.
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राजस्थान राजस्व मंडल अभिभाषक संघ राजस्व मंडल के निर्णय के विरोध में उतर आया है. अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि राजस्व मंडल का निर्णय काश्तकार पक्षकारों के हित में नहीं है. इस नए आदेश से स्पष्ट है कि अधीनस्थ अदालतों पर राजस्व मंडल का कंट्रोल नहीं है. शर्मा ने कहा कि राजस्व मंडल में मुकदमे की सुनवाई के लिए यह शॉर्टकट तरीका अपनाया है जबकि एक्ट के मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड मंगवाकर मुकदमों की सुनवाई की जाती रही है.
उन्होंने कहा कि राजस्व मंडल के इस निर्णय से काश्तकार पक्षकारों पर आर्थिक भार पड़ेगा. उन्होंने बताया कि राजस्थान अभिभाषक संघ की जनरल हाउस की बैठक में इस निर्णय को लेकर चर्चा की गई है. अभिभाषक संघ ने इस निर्णय का विरोध जताते हुए राजस्व मंडल से अपना निर्णय वापस लेने की मांग की है. अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि जब तक राजस्व मंडल अपने निर्णय वापस नहीं लेता है, राजस्व मंडल में अभिभाषक संघ कार्य का बहिष्कार करेगा.