अजमेर. राज्य सरकार द्वारा जारी मॉडिफाइड लॉकडाउन आदेशों के तहत सोमवार से विभिन्न सरकारी कार्यालय खुल जाएंगे. नए आदेशों के तहत ड्यूटी चार्ट वाले कार्मिक ही कार्यालय आएंगे, लेकिन आमजन को इजाजत नहीं होगी. जिले में लॉकडाउन-2 धारा 144 के तहत पाबंदियां लागू हैं. आमजन को इनका पालन करना होगा.
जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के समस्त राजकीय कार्यालय 20 अप्रैल से खुलेंगे. इनमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, पुलिस विभाग, वित्त विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग, कृषि विपणन विभाग, सहकारिता विभाग, जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जन स्वास्थ्य अभियान्ति्रकी विभाग, नगर निगम, परिषद, पालिका, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग विभाग, रीको ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, वन विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जिला प्रशासन एवं मोटर गैराज से संबंधित विभागों के आवश्यकता अनुसार अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे.
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उन्होंने बताया कि अन्य राजकीय विभागों के समस्त अधिकारी और मंत्रालयिक सेवा तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कर्मचारी सेवा के एक तिहाई कार्मिक रोटेशन से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे. जो कार्मिक कार्यालय में नहीं आयेंगे, वे वर्क फ्रॉम होम करेंगे और उन्हें किसी भी समय ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है. ऐसे कर्मचारी बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोडेंगे.
शर्मा ने बताया कि समस्त राजकीय अधिकारी और कर्मचारी, घर से कार्यालय में राजकीय वाहन से अथवा अपना राजकीय परिचय-पत्र दिखाकर आ सकेंगे. अलग से किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी. कार्यालय समय में सभी कार्मिक, जो कार्यालय में उपस्थित हैं, वे कार्यालय में ही रहेंगे. किसी भी कारण से कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे.
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प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र निर्देशानुसार संघारित मूवमेंट पंजिका में बिना इन्द्राज किये कार्यालय नहीं छोडेंगे. सभी कार्यालयाध्यक्ष उक्त परिपत्र की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे. कार्यालयाध्यक्ष इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे.
उन्होंने बताया कि कार्यालय में उपस्थित होने वाले समस्त अधिकारी और कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे. भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखेंगे.
पांच अथवा इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे. गुटखा, तम्बाकू नहीं खायेंगे और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकेंगे. ऐसा करने पर कार्यालयाध्यक्ष की ओर से नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा.