अजमेर. देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन में छूट देने के लिए राज्य सरकार ने अधिकांश सरकारी विभागों को खोलने के आदेश दिए है. जिसके लिए जिले के सभी विभागों से आवश्यकता अनुसार ड्यूटी चार्ट तैयार करने के लिए कहा गया है.
जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि, राज्य सरकार के समस्त राजकीय कार्यालय 20 अप्रेल से खुल जाएंगे. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, पुलिस विभाग, वित्त विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग, कृषि विपणन विभाग, सहकारिता विभाग, जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जन स्वास्थ्य अभियान्ति्रकी विभाग, नगर निगम, परिषद, पालिका, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग विभाग, रीको ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, वन विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जिला प्रशासन और मोटर गैराज से संबंधित विभागों के आवश्यकता अनुसार अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे.
उन्होंने बताया कि, अन्य राजकीय विभागों के समस्त अधिकारी, मंत्रालयिक सेवा और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सेवा के एक तिहाई कार्मिक रोटेशन से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे. इस लिए संबंधित विभागाध्यक्ष, कार्यालयध्यक्ष उक्तानुसार ड्यूटी चार्ट 20 अप्रेल से पहले ही तैयार कर ले. जो कार्मिक कार्यालय में नहीं आयेंगे, वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे और उन्हें किसी भी समय ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है. ऐसे कर्मचारी बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोडेंगे. साथ ही उन्हे कार्यालय आने के लिए अलग से किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी. समस्त राजकीय अधिकारी और कर्मचारी, घर से कार्यालय में राजकीय वाहन से या अपना राजकीय परिचय-पत्र दिखाकर आ सकेंगे.
बरती जाएगी सतर्कता-
कार्यालय में उपस्थित होने वाले समस्त अधिकारी और कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे. भारत सरकार और राज्य सरकार ने सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. साथ ही कार्यालय समय में सभी कार्मिक, जो कार्यालय में उपस्थित हैं, वे कार्यालय में ही रहेंगे. किसी भी कारण से कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे. इसके अलावा निर्देश दिए गए हैं कि, पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे. न ही पान, गुटखा या तम्बाकू खायेंगे और न ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकेंगे. ऐसा करने पर उनके उपर कार्यालयाध्यक्ष नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा.
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इसी तरह सभी कार्यालय में तापमान जांच हेतु थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी. इस के लिए पंजिका का संधारण किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन तापमान जांच का अंकन किया जाएगा. कार्यालय को भी समय-समय पर सैनेटाईज किया जाएगा.
सभी कार्मिक कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग डायरी अपने साथ रखेंगे, जिसमें दिनभर सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों का नाम और पता लिखेंगे. सभी कार्यालय मास्क, सैनिटाईजर, सोडियम हाईपो क्लोराईड और थर्मल स्कैनर अपने बजट में खरीदेंगे. इसके लिए पृथक से कोई बजट आवंटन नहीं किया जाएगा.