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नाबालिग को अगवा करने के मामले में पांच आरोपियों को 5 साल का कठोर कारावास - पॉक्सो न्यायालय

अजमेर के नसीराबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग को अगवा करने के मामले में पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने पांच आरोपियों को पांच साल का कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 7 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए.

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नाबालिग को अगवा करने के मामले में पांच आरोपियों को 5 साल कठोर कारावास की सजा
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Published : Aug 27, 2020, 10:18 AM IST

अजमेर. जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग को जबरन उठाकर ले जाने के मामले में पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने पांच आरोपियों को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए पंद्रह 15 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया है. वहीं जुर्माने की राशि पीड़िता को ही अदा की जाएगी.

नाबालिग को अगवा करने के मामले में पांच आरोपियों को 5 साल कठोर कारावास की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी आरोपी नसीराबाद थाना क्षेत्र स्थित एक प्राइवेट कॉलेज से लगभग साल भर पहले नाबालिग को जबरन कार में उठाकर ले गए थे. इस मामले में पीड़ित पक्ष ने कालू सिंह, दिनेश सिंह, विकास उर्फ राहुल, बृजेश कुमार और गोविंद सिंह उर्फ गुड्डू के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपियों को पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में पेश किया गया.

यह भी पढ़ें- 2 अप्रैल 2018 को दलित आंदोलन के तहत उपद्रव के दौरान दर्ज हुए मामले सरकार ने लिए वापस

मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के विशेष न्यायाधीश रतनलाल मूड द्वारा मामले में सभी पांचों आरोपियों को पांच-पांच साल का कठोर कारावास और 15-15 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 7 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए.

अजमेर. जिले के नसीराबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग को जबरन उठाकर ले जाने के मामले में पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने पांच आरोपियों को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए पंद्रह 15 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया है. वहीं जुर्माने की राशि पीड़िता को ही अदा की जाएगी.

नाबालिग को अगवा करने के मामले में पांच आरोपियों को 5 साल कठोर कारावास की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी आरोपी नसीराबाद थाना क्षेत्र स्थित एक प्राइवेट कॉलेज से लगभग साल भर पहले नाबालिग को जबरन कार में उठाकर ले गए थे. इस मामले में पीड़ित पक्ष ने कालू सिंह, दिनेश सिंह, विकास उर्फ राहुल, बृजेश कुमार और गोविंद सिंह उर्फ गुड्डू के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपियों को पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत में पेश किया गया.

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मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के विशेष न्यायाधीश रतनलाल मूड द्वारा मामले में सभी पांचों आरोपियों को पांच-पांच साल का कठोर कारावास और 15-15 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 7 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए.

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