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शराब की दुकानों के लिए 23 से 27 फरवरी तक होगा ई-नीलामी, आज से किए जा सकेंगे Online Application - Government of Rajasthan

प्रदेश में गहलोत सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की है. नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों का अब लॉटरी प्रक्रिया से आवंटन नहीं होगा, बल्कि ऑनलाइन नीलामी की जाएगी. 12 फरवरी से विभाग ने आवेदन ऑनलाइन लेना शुरू कर दिया है. इधर, विभाग स्पेशल वेंड फीस जमा नहीं करवाने वाले दुकानदारों को नोटिस थमा रहा है. अजमेर में 38 दुकानदारों को नोटिस थमाए गए हैं, वहीं नौ दुकानों को सस्पेंड किया गया है.

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12 फरवरी से किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
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Published : Feb 12, 2021, 8:02 AM IST

अजमेर. नई आबकारी नीति के तहत 12 फरवरी से जिले के 472 शराब की दुकानों के लिए आवेदन किए जा सकेंगे. वहीं 23 से 27 फरवरी तक शराब की दुकान के लिए ई-नीलामी होगी. नई आबकारी नीति के तहत सभी दुकानें कंपोजिट होंगी. यानी देशी और अंग्रेजी शराब दोनों एक ही दुकान पर मिलेगी.

12 फरवरी से किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति जिले में दो और राज्य में पांच दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है. ऐसे में खास बात यह है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति ही शराब की दुकान के लिए ई-नीलामी में शामिल हो पाएगा. पूर्व में शराब की दुकान के लिए आवेदन कर लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने वाला व्यक्ति लॉटरी में दुकान आवंटन होने पर सबलेट भी कर देता था. लेकिन नई आबकारी नीति के तहत यह गुंजाइश नहीं रही है. सबलेट करने पर पूर्व में अनुज्ञाधारी को फायदा मिलता था. लेकिन नई नीति के तहत नीलामी से अब सीधा फायदा सरकार को मिलेगा. नई नीति के तहत आवेदन शुल्क भी पहले से बढ़ाया गया है.

यह भी पढ़ें: पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी

वहीं विभाग दुकानदारों को नई नीति के बारे में जानकारी दे रहा है. मसलन ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन बोली में कौन भाग ले सकता है, ई-नीलामी पंजीकरण आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, बोली दाता की न्यूनतम बोली के बारे में बताया जा रहा है. जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे ने बताया कि विभाग की ओर से प्रत्येक सर्किल स्तर पर भी नई नीति के तहत आवेदन और ई-नीलामी के बारे में जानकारी दी जा रही है. उन्होंने बताया कि जिले में स्पेशल वेंड फीस नहीं देने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है.

ऐसे करें ऑनलाइन पंजीयन...

  • ऑनलाइन पंजीयन के लिए विभाग की www.mstcecommerce.com पर लॉग ऑन करें, यह निशुल्क है.
  • नीलामी के लिए आवेदन 12 फरवरी से नीलामी से 1 दिन पहले रात 12 बजे तक किया जा सकता है.
  • एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए पेन कार्ड या आधार कार्ड का नंबर इंद्राज करना होगा. वहीं पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड या निर्वाचन विभाग की ओर से जारी फोटो परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति अपलोड करनी होगी.
  • पेन कार्ड और आधार कार्ड के नंबर इंद्राज करने के पश्चात बोली दाता को लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होंगे, जिसके आधार पर वह नीलामी में भाग ले सकेगा.
  • आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि एमएसटीसी लिमिटेड जयपुर के खाते में ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग और आरटीजीएस के अलावा एनईएफटी, एमएसटीसी वेबसाइट से चालान प्रिंट कर बैंक खाते के माध्यम से जमा कराई जा सकती है.
  • आवेदन शुल्क रिफंड योग्य नहीं है.
  • चरण विशेष की नीलामी की तारीख से 1 दिन पहले रात के 12 बजे तक आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि जमा करवाई जा सकती है.
  • बोलीदाता एक से अधिक दुकानों के लिए ही बोली में भाग ले सकता है. बोली लगाने के लिए दुकानों की संख्या की कोई सीमा नहीं है.
  • बोली दाता को प्रत्येक दुकान के लिए पृथक आवेदन शुल्क और अमानत राशि जमा करानी होगी.

यह भी पढ़ें: डूंगरपुर: अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों को मिलेगा नया जीवन, नवजीवन योजना बनेगी वरदान

दुकानों की श्रेणी वार आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि

  • 50 लाख रुपए तक निर्धारित वार्षिक आरक्षित पर आवेदन शुल्क 40 हजार रुपए एवं अमानत राशि 50 हजार रुपए है.
  • 50 लाख से अधिक एवं दो करोड़ तक निर्धारित वार्षिक आरक्षित राशि पर आवेदन शुल्क 50 हजार एवं अमानत राशि एक लाख रुपए है.
  • दो करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित वार्षिक आरक्षित राशि 60 हजार आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि 2 लाख रुपए है.

ये ले सकते हैं ऑनलाइन नीलामी में भाग

  • भारतीय संविधान अधिनियम एवं राजस्थान आबकारी अधिनियम- 1950 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत अनुबंध करने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति की नीलामी में भाग ले सकता है.
  • दुकान की श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि जमा कराने के बाद ही नीलामी में भाग लिया जा सकता है.
  • देशी एवं विदेशी शराब एवं बीयर की कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञा पत्र के लिए ई-नीलामी 23 से 27 फरवरी को रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी.

अजमेर. नई आबकारी नीति के तहत 12 फरवरी से जिले के 472 शराब की दुकानों के लिए आवेदन किए जा सकेंगे. वहीं 23 से 27 फरवरी तक शराब की दुकान के लिए ई-नीलामी होगी. नई आबकारी नीति के तहत सभी दुकानें कंपोजिट होंगी. यानी देशी और अंग्रेजी शराब दोनों एक ही दुकान पर मिलेगी.

12 फरवरी से किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति जिले में दो और राज्य में पांच दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है. ऐसे में खास बात यह है कि आवेदन करने वाला व्यक्ति ही शराब की दुकान के लिए ई-नीलामी में शामिल हो पाएगा. पूर्व में शराब की दुकान के लिए आवेदन कर लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने वाला व्यक्ति लॉटरी में दुकान आवंटन होने पर सबलेट भी कर देता था. लेकिन नई आबकारी नीति के तहत यह गुंजाइश नहीं रही है. सबलेट करने पर पूर्व में अनुज्ञाधारी को फायदा मिलता था. लेकिन नई नीति के तहत नीलामी से अब सीधा फायदा सरकार को मिलेगा. नई नीति के तहत आवेदन शुल्क भी पहले से बढ़ाया गया है.

यह भी पढ़ें: पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी

वहीं विभाग दुकानदारों को नई नीति के बारे में जानकारी दे रहा है. मसलन ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, ऑनलाइन बोली में कौन भाग ले सकता है, ई-नीलामी पंजीकरण आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, बोली दाता की न्यूनतम बोली के बारे में बताया जा रहा है. जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे ने बताया कि विभाग की ओर से प्रत्येक सर्किल स्तर पर भी नई नीति के तहत आवेदन और ई-नीलामी के बारे में जानकारी दी जा रही है. उन्होंने बताया कि जिले में स्पेशल वेंड फीस नहीं देने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है.

ऐसे करें ऑनलाइन पंजीयन...

  • ऑनलाइन पंजीयन के लिए विभाग की www.mstcecommerce.com पर लॉग ऑन करें, यह निशुल्क है.
  • नीलामी के लिए आवेदन 12 फरवरी से नीलामी से 1 दिन पहले रात 12 बजे तक किया जा सकता है.
  • एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए पेन कार्ड या आधार कार्ड का नंबर इंद्राज करना होगा. वहीं पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड या निर्वाचन विभाग की ओर से जारी फोटो परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति अपलोड करनी होगी.
  • पेन कार्ड और आधार कार्ड के नंबर इंद्राज करने के पश्चात बोली दाता को लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होंगे, जिसके आधार पर वह नीलामी में भाग ले सकेगा.
  • आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि एमएसटीसी लिमिटेड जयपुर के खाते में ऑनलाइन या इंटरनेट बैंकिंग और आरटीजीएस के अलावा एनईएफटी, एमएसटीसी वेबसाइट से चालान प्रिंट कर बैंक खाते के माध्यम से जमा कराई जा सकती है.
  • आवेदन शुल्क रिफंड योग्य नहीं है.
  • चरण विशेष की नीलामी की तारीख से 1 दिन पहले रात के 12 बजे तक आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि जमा करवाई जा सकती है.
  • बोलीदाता एक से अधिक दुकानों के लिए ही बोली में भाग ले सकता है. बोली लगाने के लिए दुकानों की संख्या की कोई सीमा नहीं है.
  • बोली दाता को प्रत्येक दुकान के लिए पृथक आवेदन शुल्क और अमानत राशि जमा करानी होगी.

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दुकानों की श्रेणी वार आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि

  • 50 लाख रुपए तक निर्धारित वार्षिक आरक्षित पर आवेदन शुल्क 40 हजार रुपए एवं अमानत राशि 50 हजार रुपए है.
  • 50 लाख से अधिक एवं दो करोड़ तक निर्धारित वार्षिक आरक्षित राशि पर आवेदन शुल्क 50 हजार एवं अमानत राशि एक लाख रुपए है.
  • दो करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित वार्षिक आरक्षित राशि 60 हजार आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि 2 लाख रुपए है.

ये ले सकते हैं ऑनलाइन नीलामी में भाग

  • भारतीय संविधान अधिनियम एवं राजस्थान आबकारी अधिनियम- 1950 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत अनुबंध करने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति की नीलामी में भाग ले सकता है.
  • दुकान की श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि जमा कराने के बाद ही नीलामी में भाग लिया जा सकता है.
  • देशी एवं विदेशी शराब एवं बीयर की कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञा पत्र के लिए ई-नीलामी 23 से 27 फरवरी को रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी.
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