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23 लाख रुपए की धोखाधड़ी में निजी सोसायटी पर मुकदमा दर्ज - Victim filed FIR

अजमेर में सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेम्बल रोड निवासी जसवंत मेहता ने पीआर मार्ग रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ 23 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है.

23 लाख रुपए की धोखाधड़ी, Ruby Credit Cooperative Society
23 लाख रुपए की धोखाधड़ी में निजी सोसायटी पर मुकदमा
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Published : Apr 11, 2021, 8:55 PM IST

अजमेर. सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेम्बल रोड निवासी जसवंत मेहता ने कोतवाली थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई है. वहीं मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली थाने के एएसआई पूरणमल ने बताया कि परिवादी जसवंत मेहता ने पीआर मार्ग रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है.

23 लाख रुपए की धोखाधड़ी में निजी सोसायटी पर मुकदमा

पढ़ें: जयपुर: पांच नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के दम पर ज्वेलरी शॉप में की डकैती

जसवंत ने रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बचत खाता व एफडी के जरिए लगभग 23 लाख की राशि जमा करवाई थी लेकिन उन्हें यह राशि वापस नहीं मिली बल्कि रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस भी बंद हो गया. इससे उनके पैसे वापस मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई है. इसीलिए परिवादी जसवंत ने सदर कोतवाली थाने में रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है.

पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है. पूरणमल ने बताया कि रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर इससे पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं जिसमें लोगों से पैसे लेकर मुनाफा देने का लालच देकर धोखाधड़ी की गई है.

जीवन भर की पूंजी हुई खत्म

जसवंत सिंह ने अपनी रिपोर्ट ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करवा दी थी. उन्होंने सोचा था कि विपरीत परिस्थितियों में यह जमा किया हुआ पैसा काम आएगा लेकिन जीवन भर की पूंजी लेकर रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक फरार हो गए हैं, वही इससे पहले भी कई मुकदमे रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ कोतवाली थाने में दर्ज हैं.

अजमेर. सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेम्बल रोड निवासी जसवंत मेहता ने कोतवाली थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई है. वहीं मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली थाने के एएसआई पूरणमल ने बताया कि परिवादी जसवंत मेहता ने पीआर मार्ग रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है.

23 लाख रुपए की धोखाधड़ी में निजी सोसायटी पर मुकदमा

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जसवंत ने रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में बचत खाता व एफडी के जरिए लगभग 23 लाख की राशि जमा करवाई थी लेकिन उन्हें यह राशि वापस नहीं मिली बल्कि रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस भी बंद हो गया. इससे उनके पैसे वापस मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई है. इसीलिए परिवादी जसवंत ने सदर कोतवाली थाने में रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है.

पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है. पूरणमल ने बताया कि रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर इससे पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं जिसमें लोगों से पैसे लेकर मुनाफा देने का लालच देकर धोखाधड़ी की गई है.

जीवन भर की पूंजी हुई खत्म

जसवंत सिंह ने अपनी रिपोर्ट ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करवा दी थी. उन्होंने सोचा था कि विपरीत परिस्थितियों में यह जमा किया हुआ पैसा काम आएगा लेकिन जीवन भर की पूंजी लेकर रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक फरार हो गए हैं, वही इससे पहले भी कई मुकदमे रूबी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ कोतवाली थाने में दर्ज हैं.

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