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Ajmer POCSO Court : दुष्कर्म के दो अलग-अलग प्रकरणों में दो आरोपियों को 20-20 वर्ष की सजा - Rajasthan Hindi news

अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने दो मामलों में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में (Ajmer POCSO Court) आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है.

Ajmer POCSO Court
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Published : Sep 30, 2022, 8:24 PM IST

Updated : Oct 1, 2022, 12:05 AM IST

अजमेर. शहर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने दो अलग अलग प्रकरणों में दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास (Ajmer POCSO Court) की सजा सुनाई है. जिसमें से पहला मामला नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का था. वहीं दूसरा मामला नाबालिग के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का था.

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि पहला प्रकरण जिले के टॉडगढ़ थाना पुलिस का है. 19 मार्च 2021 को नाबालिग (Rape Case with Minor in Ajmer) लड़की के दादा ने आरोपी गोवर्धन सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. पीड़िता के दादा का आरोप है कि रात्रि 12 बजे से 1 बजे के बीच उनकी पोती घर से अचानक गायब हो गई. हर संभव तलाश करने के बाद उन्हें पता चला कि नाबालिग को राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे के नजदीक हीरा की बस्सी कमली घाट निवासी गोवर्धन सिंह रावत डरा धमका कर अपहरण कर ले गया. साथ ही नाबालिग लड़की को घर से जेवर और पैसे लाने के लिए भी मजबूर किया था.

नाबालिग लड़की अपने साथ 20 हजार रुपए नकदी और 1 तोला सोने की रकड़ी ले गई थी. टॉडगढ़ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को 22 मार्च को गिरफ्तार किया था. परिहार ने बताया कि एफएसएल और डीएनए जांच में नाबालिग लड़की के साथ रेप की पुष्टि होने पर यही जांच रिपोर्ट न्यायालय में सजा का आधार बनी. उन्होंने बताया कि आरोपी गोवर्धन सिंह को कोर्ट ने 20 वर्ष का कठोर कारावास और 24 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है.

पढ़ें. नाबालिग से दुष्कर्म के दाेषी काे 20 साल की कैद, 50 हजार रुपए लगाया जुर्माना

स्कूल तक लिफ्ट देने के बहाने पीड़िता से रेप : विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि दूसरा प्रकरण (Rape cases with minor) अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र का है. पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 43 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. परिहार ने बताया कि 27 फरवरी 2021 को पीड़िता के पिता ने अलवर गेट थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने बताया कि नाबालिग लड़की को उसके पिता स्कूल छोड़ने और लेने के लिए जाया करते थे. 25 फरवरी को भी वह अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए गए थे तब स्कूल से पता चला कि उनकी बेटी स्कूल नहीं आई है. घर जाने पर जब उन्होंने नाबालिग बेटी से स्कूल नहीं जाने का कारण पूछा तब उसने आपबीती सुनाई.

पीड़िता ने अपने पिता को बताया कि 21 फरवरी को सुबह 9 बजे वह स्कूल जा रही थी. इस दौरान आरोपी ने उसे बाइक पर स्कूल छोड़ने के लिए बहला-फुसलाकर अपने साथ बैठा लिया. जिसके बाद होटल में ले जाकर उसके साथ रेप कर वापस उसी जगह पर लाकर छोड़ दिया. परिहार ने बताया कि 25 फरवरी को उसी होटल में ले जाकर आरोपी ने पीड़िता के साथ दोबारा रेप किया. पीड़िता के पिता का आरोप था कि आरोपी पीड़िता को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था. जिसकी शिकायत दर्ज कर अलवर गेट थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि होटल के मालिक और कर्मचारी के बयानों के आधार पर आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 43 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

अजमेर. शहर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने दो अलग अलग प्रकरणों में दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास (Ajmer POCSO Court) की सजा सुनाई है. जिसमें से पहला मामला नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का था. वहीं दूसरा मामला नाबालिग के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का था.

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि पहला प्रकरण जिले के टॉडगढ़ थाना पुलिस का है. 19 मार्च 2021 को नाबालिग (Rape Case with Minor in Ajmer) लड़की के दादा ने आरोपी गोवर्धन सिंह के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. पीड़िता के दादा का आरोप है कि रात्रि 12 बजे से 1 बजे के बीच उनकी पोती घर से अचानक गायब हो गई. हर संभव तलाश करने के बाद उन्हें पता चला कि नाबालिग को राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे के नजदीक हीरा की बस्सी कमली घाट निवासी गोवर्धन सिंह रावत डरा धमका कर अपहरण कर ले गया. साथ ही नाबालिग लड़की को घर से जेवर और पैसे लाने के लिए भी मजबूर किया था.

नाबालिग लड़की अपने साथ 20 हजार रुपए नकदी और 1 तोला सोने की रकड़ी ले गई थी. टॉडगढ़ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को 22 मार्च को गिरफ्तार किया था. परिहार ने बताया कि एफएसएल और डीएनए जांच में नाबालिग लड़की के साथ रेप की पुष्टि होने पर यही जांच रिपोर्ट न्यायालय में सजा का आधार बनी. उन्होंने बताया कि आरोपी गोवर्धन सिंह को कोर्ट ने 20 वर्ष का कठोर कारावास और 24 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है.

पढ़ें. नाबालिग से दुष्कर्म के दाेषी काे 20 साल की कैद, 50 हजार रुपए लगाया जुर्माना

स्कूल तक लिफ्ट देने के बहाने पीड़िता से रेप : विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि दूसरा प्रकरण (Rape cases with minor) अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र का है. पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 43 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. परिहार ने बताया कि 27 फरवरी 2021 को पीड़िता के पिता ने अलवर गेट थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने बताया कि नाबालिग लड़की को उसके पिता स्कूल छोड़ने और लेने के लिए जाया करते थे. 25 फरवरी को भी वह अपनी बेटी को स्कूल लेने के लिए गए थे तब स्कूल से पता चला कि उनकी बेटी स्कूल नहीं आई है. घर जाने पर जब उन्होंने नाबालिग बेटी से स्कूल नहीं जाने का कारण पूछा तब उसने आपबीती सुनाई.

पीड़िता ने अपने पिता को बताया कि 21 फरवरी को सुबह 9 बजे वह स्कूल जा रही थी. इस दौरान आरोपी ने उसे बाइक पर स्कूल छोड़ने के लिए बहला-फुसलाकर अपने साथ बैठा लिया. जिसके बाद होटल में ले जाकर उसके साथ रेप कर वापस उसी जगह पर लाकर छोड़ दिया. परिहार ने बताया कि 25 फरवरी को उसी होटल में ले जाकर आरोपी ने पीड़िता के साथ दोबारा रेप किया. पीड़िता के पिता का आरोप था कि आरोपी पीड़िता को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था. जिसकी शिकायत दर्ज कर अलवर गेट थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. उन्होंने बताया कि होटल के मालिक और कर्मचारी के बयानों के आधार पर आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 43 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

Last Updated : Oct 1, 2022, 12:05 AM IST
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