अजमेर. अजमेर की पॉक्सो एक्ट मामले की विशेष अदालत संख्या 2 ने मंगलवार को साल 2020 में नाबालिग (20 years jail to Accused of Minor Rape case in Ajmer) लड़की से रेप के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 61 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी पीड़िता के गांव में डीजे बजाने का काम करता था. आरोपी ने 4 अगस्त 2020 को पीड़िता को रावतभाटा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. उन्होंने बताया कि पीड़िता के लापता होने पर पिता ने मांगलियावास थाने में रिपोर्ट दी थी. पुलिस ने पिता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया. मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.